रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू यादव अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस दौरान उन्हें एक लाख रुपये का निजी मुचलका बांड भी भरना होगा। जमानत के साथ कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं और वो बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ पाएंगे और ना ही अपना पता तथा मोबाइल नंबर बदल सकेंगे।
शर्तों पर दी गई जमानत
दुमका कोषागर अवैध निकासी मामले में यह लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी राहत है।जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश कीं। इससे पहले लालू यादव ने अपनी दलीलों में कहा कि उनकी उम्र काफी हो गई हैं और साथ में गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित हैं ऐसे में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि अभी उन्होंने जेल से बाहर निकालने में जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा जिसमें एक दो दिन का समय लग सकता है।
RJD ने किया स्वागत
आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बनाए नियमों के तहत जमानत मिली है। बेल बॉन्ड भरने से लेकर तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में लालू यादव को करीब2-3 दिन लग सकते हैं ऐसे में वो अपने घर कब या किस तारीख को लौटेंगे अभी यह स्पष्ट नहीं सका है।
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