ईदगाह मैदान में विराजेंगे बप्पा! कर्नाटक HC ने दी गणेश पूजा की मंजूरी, देर रात सुनाया फैसला

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अभिषेक गुप्ता
अभिषेक गुप्ता | Principal Correspondent
Updated Aug 31, 2022 | 00:11 IST

Ganesh Chaturthi Celebrations on Bengaluru's Idgah Maidan: दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वहां गणेशोत्व मनाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि उस जगह पर दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। इस दौरान उसने मामले के पक्षों से विवाद के निपटारे के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा था। 

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बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में मंगलवार (30 अगस्त, 2022) को तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के जवान।   |  तस्वीर साभार: IANS

Ganesh Chaturthi Celebrations on Bengaluru's Idgah Maidan: कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में हुब्बली-धारवाड़ स्थित ईदगाह मैदान में बुधवार (31 अगस्त, 2022) को गणपति बप्पा विराज सकेंगे। वहां गणेश चतुर्थी के जश्न के दौरान पूजा-पाठ भी होगा। ऐसा इसलिए, क्योंकि मंगलवार (30 अगस्त, 2022) को कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले को बरकरार रखा और वहां गणेशोत्सव को मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट ने देर रात सुनवाई के दौरान गणेश चतुर्थी के जश्न की अनुमति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वहां गणेशोत्व मनाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। साथ ही आदेश दिया था कि उस जगह पर दोनों पक्ष यथास्थिति बनाए रखें। टॉप कोर्ट ने आगे बताया कि बीते 200 साल में ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का ऐसा कोई समारोह नहीं हुआ है। इस दौरान उसने मामले के पक्षों से विवाद के निपटारे के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करने के लिए कहा था। 

जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एम एम सुंदरेश की तीन जजों वाली बेंच ने शाम चार बजकर 45 मिनट पर स्पेशल हियरिंग (विशेष सुनवाई) में कहा कि पूजा कहीं और की जाए। बेंच के मुताबिक, ‘‘रिट पीटिशन हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने पेंडिंग है और सुनवाई के लिए 23 सितंबर, 2022 की तारीख तय हुई। सभी सवाल/विषय हाई कोर्ट में उठाए जा सकते हैं।’’

आगे उसने कहा, ‘‘इस बीच इस जमीन के संबंध में दोनों पक्ष आज जैसी यथास्थिति बनाकर रखेंगे। विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है।’’ इससे पहले, मंगलवार को दिन में चीफ जस्टिस यू यू ललित ने गणेश चतुर्थी समारोहों के लिए बेंगलुरु के ईदगाह मैदान के इस्तेमाल के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक व कर्नाटक वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के लिए तीन जजों की बेंच गठित की थी। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की दो जजों की बेंच ने मत भिन्नता का हवाला देते हुए मामले को चीफ जस्टिस को भेजा था जिसके बाद आदेश आया था।

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दरअसल, टॉप कोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक व कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी। (एजेंसी इनपुट्स के साथ)

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