नई दिल्ली: कोरोना वायरस के दौर के बीच सरकार और प्रशासनिक तंत्र की ओर से अधिकारियों से जिम्मेदारी भरे व्यवहार की उम्मीद की जा रही है। लोगों से लॉकडाउन के पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा रही है क्योंकि एक छोटी सी गलती कोरोना वायरस को तेजी से फैलने का मौका दे सकती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में COVID-19 से जुड़े मामले में दिल्ली सरकार के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की शुरूआत की गई है।
सूत्रों के अनुसार COVID-19 के प्रसार के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिकारियों को गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की ओर से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना था। लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे।
ये अधिकारी COVID-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं। अपने काम को लेकर गंभीर चूक के कारण, सक्षम अधिकारी की ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।
1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, GNCTD - तत्काल प्रभाव से निलंबित।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह और भूमि भवन विभाग, GNCTD - कारण बताओ नोटिस।
3. प्रमुख सचिव, वित्त, GNCTD और डिवीजनल कमिश्नर, GNCTD - तत्काल प्रभाव से निलंबित।
4. एसडीएम सीलमपुर - कारण बताओ नोटिस।
गौरतलब है कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 1 हजार के आंकड़े को पार कर चुकी है और यह तेजी से अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच अधिकारियों को लॉकडाउन के सख्ती से पालन कराने के निर्देश हैं।
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