नई दिल्ली: देश में आज से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो रही है, जो कि 17 मई तक लागू होगा। हालांकि ये लॉकडाउन अब तक लागू तालाबंदी से बिल्कुल अलग है। इन 14 दिनों में लोगों को कई प्रकार की रियायतें दी जाएंगी, जिसमें से एक है कि अब शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस बीच कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई हैं, जहां दुकान खुलने से पहले ही शराब खरीदने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लग गईं।
कर्नाटक के हुबली में एक शराब की दुकान के बाहर लोग कतार में खड़े दिखे। राज्य सरकार ने आज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच शराब की बिक्री की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक शराब की दुकान के बाहर लोगों की लाइन लगी दिखी। यहां भी राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को आज से कंटेनमेंट जोन में छोड़कर खोलने की अनुमति दी है। दिल्ली में भी शराब की दुकानों के बाहर लाइन दिखी।
आंध्र प्रदेश सरकार ने रविवार को कहा कि प्रदेश में वह सोमवार से अपनी दुकानों पर शराब की बिक्री शुरू करेगी लेकिन लोगों को शराब पीने से रोकने के लिये इस पर 'मद्यनिषेध कर' लगाएगी। यहां सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दिए गए हैं।
MHA ने दिए दिशा-निर्देश
गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, ग्रीन और ऑरेंज जोन के साथ रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इसके लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी और दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे।
उत्तर प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एकल आबकारी की दुकानों को अनुमति दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई अनुमति के तहत सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि आबकारी विभाग कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाए और भीड़ न लगने दी जाए।
वहीं मुंबई में आज सुबह से शराब की दुकानें नहीं खुलीं। आज सभी आबकारी अधिकारियों की बैठक होनी है, जिसमें निर्णय लिया जाएगा, तब तक सब कुछ बंद रहेगा। इसके अलावा नोएडा में शराब की दुकान खुलेंगी। हालांकि विक्रेताओं ने बिक्री को सीमित कर दिया है, प्रति व्यक्ति अधिकतम 3 बोतलें बेची जा रही हैं। जमाखोरी की अनुमति नहीं है।
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