नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें कई रियायतें दी गई हैं और प्रतिबंध अब बस केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेंगे, जिसका निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इसे 'अनलॉक' (Unlock) चरण करार देते हुए सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को कई चरणों में खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में इसके लिए तीन चरणों का जिक्र किया गया है।
सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के जिन इलाकों को पहले चरण के तहत खोलने का फैसला लिया है, उनमें धार्मिक स्थल, हॉस्पिटलिटी क्षेत्र, शॉपिंग मॉल्स आदि शामिल हैं। इस संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, देश में 8 जून 'अनलॉक' का पहला चरण शुरू होगा, जब कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी इलाकों में कई महत्वपूर्ण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और अन्य जरूरी एहतियात बरतने होंगे।
गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-1 को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, पहले चरण में निम्नलिखित चीजें 8 जून से खुल जाएंगी :
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर्स (SOPs) स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/संबद्ध विभागों एवं अन्य पक्षकारों से मंत्रणा के बाद इस संबंध में निर्देश जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।
गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया जाएगा। राज्यों से विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में जुलाई में फैसला लिया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों के संबंध में फैसला लिया जाएगा।
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