Unlock 1 guidelines for phase 1: अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, जानें पहले चरण में क्या-क्या होगा 'अनलॉक'

देश
श्वेता कुमारी
Updated May 30, 2020 | 20:12 IST

Unlock Phase 1: सरकार ने कंटेनमेंट जोन में जहां 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं अन्‍य क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से सभी गतिविधियां शुरू करने का फैसला लिया है।

अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, जानें पहले चरण में क्या-क्या होगा 'अनलॉक'
अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन, जानें पहले चरण में क्या-क्या होगा 'अनलॉक'  |  तस्वीर साभार: AP, File Image
मुख्य बातें
  • सरकार ने लॉकडाउन 5.0 का ऐलान कर दिया गया है, जिसे अनलॉक-1 नाम दिया गया है
  • लॉकडाउन अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा, जबकि अन्‍य क्षेत्रों को खोला जाएगा
  • कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में तीन चरणों में विभिन्‍न गतिविधियां शुरू की जाएंगी

नई दिल्‍ली : देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें कई रियायतें दी गई हैं और प्रतिबंध अब बस केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेंगे, जिसका निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। इसे 'अनलॉक' (Unlock) चरण करार देते हुए सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन को कई चरणों में खोला जाएगा। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस में इसके लिए तीन चरणों का जिक्र किया गया है।

पहले चरण में क्‍या-क्‍या खुलेगा?

सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर के जिन इलाकों को पहले चरण के तहत खोलने का फैसला लिया है, उनमें धार्मिक स्‍थल, हॉस्‍प‍िटलिटी क्षेत्र, शॉपिंग मॉल्स आदि शामिल हैं। इस संबंध में जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, देश में 8 जून 'अनलॉक' का पहला चरण शुरू होगा, जब कंटेनमेंट जोन से बाहर के सभी इलाकों में कई महत्‍वपूर्ण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और अन्‍य जरूरी एहतियात बरतने होंगे।

गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक-1 को लेकर जो दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक, पहले चरण में निम्‍नलिखित चीजें 8 जून से खुल जाएंगी : 

  1. धार्मिक स्‍थल/सार्वजनिक पूजा-अर्चना केंद्र
  2. होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्‍य हॉस्पिटलिटी सेवाएं
  3. शॉपिंग माल्स

सोशल डिस्‍टेंसिंग का रखना होगा ख्‍याल

सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में स्‍टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर्स (SOPs) स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएंगे। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालयों/संबद्ध विभागों एवं अन्‍य पक्षकारों से मंत्रणा के बाद इस संबंध में निर्देश जारी करेगा, ताकि सोशल डिस्‍टेंसिंग को बरकरार रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।

दूसरे और तीसरे चरण में इन चीजोंं को किया जाएगा 'अनलॉक'

गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला लिया जाएगा। राज्‍यों से विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में जुलाई में फैसला लिया जाएगा। वहीं तीसरे चरण में अंतरराष्‍ट्रीय उड़ानों, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्‍बली हॉल के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्‍कृतिक, धार्मिक आयोजनों के संबंध में फैसला लिया जाएगा। 

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