नई दिल्ली: सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सरकार ने लॉकडाउन 5 को अनलॉक 1 का नाम दिया है जिसमें कई तरह की पाबंदिया हटाईं गई हैं। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस 30 जून तक जारी रहेगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर चरण बद्ध तरीके से प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। दिशा-निर्देशों के मुताबिक सरकार ने राज्यों को तय करना है कि कोविड 19 की समस्या को ध्यान में रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाना है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कई चरणों में लॉकडाउन खोला जाएगा।
इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए जो प्रतिबंध था वो खत्म कर दिया है। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में भी जा सकते हैं। वहीं रात 9 बजे से सुबह पांच बजे कर्फ्यू जारी रहेगा।
चरणबद्ध तरीके से होगा काम
केंद्र की जारी गाइडलाइंस से साफ है कि अब राज्य तय करेंगे कि उन्हें आगे कैसे नियम तय करने हैं।नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 8 जून से पहले चरण में धार्मिक स्थलों को खोलने, रेस्टोरेंट खोलने तथा होटल सेवाएं शुरू करने की अनुमित होगी। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स को भी खोला जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकार और केंद्र मंत्रालय तथा विभाग हितधारकों से बात करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा।
चरण दो में खुलेंगे स्कूल
चरण 2 में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण, कोचिंग सेंट आदि को खोला जाएगा जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुमित ली जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वो इस बारे में हितधारकों से बात करें। फीडबैक के आधार पर इन संस्थानों को जुलाई 2020 में खोलने का निर्णय लें। इसके लिए गृह मंत्रालय एसओपी तैयार करेगा।
तीसरा चरण
हालातों का अवलोकन करने के बाद निम्न गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बारे में निर्णय़ लिया जाएगा
1- अंतर्राष्टीय हवाई यात्रा
2- मेट्रो रेल
3- सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडिटोरियम, प्रार्थनास्थल या बारातघर जैसे स्थान
4-राजनीतिक/सामाजिक/स्पोर्ट्स/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां
रात में जारी रहेगा कर्फ्यू
रात में 9 बजे से सुबह पांच बजे तक किसी भी प्रकार की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, इसमें जरूरी सेवाओं के वाहनों को छूट होगी जिसके लिए स्थानीय प्रशासन से पास लेना होगा। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 144 के तहत कार्रवाई होगी।
राष्ट्रीय दिशा-निर्देश
फेस पर मास्क पहननना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दो गज की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। दुकानदारों को तय करना होगा कि एक समय में पांच से अधिक लोगों को दुकान में आने की अनुमति नहीं दें। बड़ी संख्या में एकत्र होने पर पांबदी रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि जितना हो सके घर से काम करने के नियम को पालन करें।
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