UP Wedding Guidelines: शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 100 लोग, योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

Wedding guests limit in UP: उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर दी है। कोरोना मामलों में बढ़ोतरी के बाद यह फैसला किया गया है।

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सांकेतिक फोटो  |  तस्वीर साभार: PTI

उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, शादी समारोह में अब सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि, अगर मैरिज हाउस की क्षमता महज 100 लोगों की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। साथ ही शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने पिछले महीने उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी में 200 मेहमानों के शिरकत करने की अनुमति दी थी।

शादी में बुजुर्ग और बीमार नहीं आ सकेंगे

नई गाइडलाइन के मुताबिक, शादी में बुजुर्ग और बीमार लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की उपलब्धता के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। राहत की बात यह है कि घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। उल्लेखनीय है कि बीते 24 घंटे में जिन राज्यों में सबसे ज्यादा मामले आए हैं उनमें यूपी छठे स्थान पर है। इस महीने यूपी के जिन जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण दर देखी जा रही है, वे गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी हैं। 

धर्म-कर्म कार्यक्रम में भी संख्या तय

धर्म-कर्म आदि सामूहिक गतिविधियों में लोगों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई है। सरकार के निर्देशानुसार कन्टेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही मौजूद रह सकेंगे। कार्यक्रमों में फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी। यही नहीं, खुले स्थान जैसे मैदान आदि  पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी।

यूपी में खुले कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उठे सवाल

उत्तर प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल गई हैं। कोरोना महामारी के कारण करीब 8 महीने से बंद शिक्षण संस्थानों को सोमवार (23 नवंबर) से खोला गया। हालांकि, इसके लिए एक अनिवार्य शर्त भी रखी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि कक्षाओं में अधिकतम 50 प्रतिशत विद्यार्थी ही उपस्थित रहेंगे। गाइडलाइंस में कहा गया है कि सभी बंद संस्थानों (हॉल/कमरे) में 50 फीसदी क्षमता एवं अधिकतम 200 व्यक्तियों की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोविड काल में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की सराहना की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोविड-प्रबंधन को अन्य राज्यों के लिए नजीर बताया है।

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