नई दिल्ली: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (MNS President Raj Thackeray) को सीआरपीसी 149 के तहत नोटिस जारी हो गया है। राज ठाकरे मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने जैसे किसी जनसभा में शामिल नहीं हो सकेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे कानून-व्यवस्था भंग हो, यह हाउस अरेस्ट नहीं आदेश को प्रतिबंधित कर रहा है।
नवनीत-रवि राणा को भी यही नोटिस जारी किया गया था साथ ही उन्होंने सीएम हाउस के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने की योजना बनाई थी। मुंबई पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ सांगली कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट पर अमल करेगी राज ठाकरे की गिरफ्तारी के खिलाफ सांगली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
महाराष्ट्र के सांगली जिले की एक कोर्ट ने 14 साल पुराने एक मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया, 2008 में ठाकरे पर कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में आईपीसी की धारा 109 और 117 (अपराध के लिए उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
महाराष्ट्र के सांगली कोर्ट ने राज ठाकरे की गिरफ़्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये वारंट साल 2008 में दर्ज किये गए एक मामले से से जुड़ा है सांगली जिले में 6 अप्रैल को गैर-जमानती वारंट जारी किया था। राज ठाकरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 109, 117, 143 और मुंबई पुलिस अधिनियम की 135 के तहत मामला दर्ज है।
इसके बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है जिसके बाद कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को फटकार लगाई है कोर्ट ने एक पुराने मामले में राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले पर कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तारी करने की बात एक तरफ अब तक राज ठाकरे को अदालत तक में पेश करने में पुलिस नाकाम रही है।
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