One MLA-One Pension in Punjab: पंजाब में शनिवार (13 जुलाई, 2022) को 'एक विधायक-एक पेंशन' विधेयक को मंजूरी दे दी गई। सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस बाबत एक ट्वीट किया और जानकारी दी। उन्होंने बताया, "गवर्नर ने" एक विधायक-एक पेंशन "बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। इससे जनता के लिए काफी टैक्स की बचत होगी।"
मान ने इस बाबत ट्वीट किया, "मुझे पंजाबियों को यह बताते हुए बहुत ख़ुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी ने "एक विधायक-एक पेंशन" वाले बिल को मंज़ूरी दे दी है...सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे जनता का बहुत टैक्स बचेगा।"
पंजाब सरकार ने पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए पेंशन देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
राज्य विधानसभा ने 30 जून को पंजाब राज्य विधानसभा सदस्य (पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं नियमन) संशोधन विधेयक, 2022 पारित किया था। प्रदेश सरकार को इस कदम से सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।
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