पीने वालों के अच्छे दिन! इस वजह से उत्तर प्रदेश में सस्ती हो सकती है बीयर, जानें अब की तुलना में कितनी गिरावट

देश
लव रघुवंशी
Updated Jan 13, 2021 | 16:52 IST

Beer prices in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया है। बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने की होगी।

beer
नई कीमत 1 अप्रैल से लागू होगी 
मुख्य बातें
  • उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई आबकारी नीति
  • इंपोर्टेड बीयर पर 20 से 50 रुपए तक की छूट मिल सकती है
  • कंट्री मेड बीयर पर 10 से 15 रुपए तक की कमी आ सकती है

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में पीने वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतें कम हो सकती हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने हाल ही में उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की है। 9 जनवरी को योगी सरकार ने नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी। प्रदेश कैबिनेट ने 2021-22 के लिए आबकारी नीति को अनुमोदित कर दिया।

राज्य में शराब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने घोषणा की कि बीयर पर उत्पाद शुल्क 280% से लगभग 200% तक घटा दिया जाएगा। नई यूपी आबकारी नीति के अनुसार बीयर की शेल्फ लाइफ 9 महीने होगी। बीयर की एमआरपी पड़ोसी राज्यों से अधिक होने और कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव को देखते हुए बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया है। 

इस फैसले के बाद संभावना जताई जा रही है कि इम्पोर्टेड बीयर के दामों में 20 से 50 रुपए तक व कंट्री मेड बीयर के दामों में 10 से 15 रुपए तक की कमी आ सकती है। सस्ती बीयर अप्रैल से मिलनी शुरू होगी। नई आबकारी नीति में बीयर शॉप के मालिकों को त्रैमासिक कोटा उठाने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है।

देशी शराब में भी बढ़ोतरी नहीं

उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध करवाने के लिए ग्रेन ईएनए से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त यूपी मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी शराब की दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 85 रुपए में होगी। वहीं, देशी शराब के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। इस नीति के तहत, प्रदेश में शराब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उत्पादित फल से प्रदेश में निर्मित शराब आगामी पांच साल के लिए प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी। विंटनरी परिसर में एक वाइन टैवर्न जहां वाइन को पसंद करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगी, स्थापित किया जाएगा। 

90 एमएल की बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री रेगुलर श्रेणी में अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय (एलएबी) की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी शराब फुटकर दुकानों, मॉडल शॉप और प्रीमियम रिटेल वेंड में अनुमन्य होगी।

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