नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लागू रहने वाले 'अनलॉक 4' के लिए दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाएगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य या राज्य के बाहर जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की अनुमति मिल गई है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय/रेल मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श के बाद मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से चालित करने की अनुमति दी जाएगी।
सामाजिक/शैक्षणिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक और अन्य मण्डली को 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ 21 सितंबर से अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आयोजित किया जा सकता है।
ऑनलाइन शिक्षण को किया जाएगा प्रोत्साहित
21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा की अनुमति दी जाएगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण/टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।
निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति दी जाएंगी: सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन-एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
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