नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बार कई तरह की छूटें दी गईं हैं। सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश में कहा कि राज्य सरकारें केंद्र से परामर्श किए बगैर कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला अधिकारियों को कंटेनमेंट जोन सीमांकन करने का अधिकार दिया गया है। इन क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
केंद्र ने जिला कलेक्टरों को अपनी संबंधित वेबसाइटों पर कंटेनमेंट जोन की अपडेट सूची जारी करने के लिए कहा है। इसके अलावा, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे गृह मंत्रालय को कंटेनमेंट जोन की सूची में किसी भी जुड़ाव या घटाव के बारे में सूचित करें।
इसके अलावा व्यक्तियों की अंतर-राज्य और सामानों की अंतर-राज्य गतिविधि पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।
स्कूल-कॉलेज बंद
नई गाइडलाइंस में 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि, नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए कुछ छूट दी गई है। 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च से लागू करने की घोषणा की गई थी और इसे 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। देश में अनलॉक (लॉकडाउन से बाहर निकलने की) प्रक्रिया एक जून को वाणिज्यिक, सामाजिक, धार्मिक और अन्य गतिविधियों को क्रमबद्ध तरीके से फिर से खोले जाने के साथ शुरू हुई थी। अभी कई राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन का ऐलान करते हैं। उत्तर प्रदेश में हर शनिवार-रविवार को लॉकडाउन रहता है।
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