Unlock 4: जानिए आज से क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद, पढ़ें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन्स

आज से पूरे देश में अनलॉक 4 लागू होने जा रहा है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि आज से क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा।

unlock 4 guidelines
अनलॉक 4 गाइडलाइन्स  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है
  • गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइन्स आज से पूरे देश में होगा प्रभावी
  • 7 सितंबर से मेट्रो रेल सेवा खोले जाने का फैसला लिया गया है

नई दिल्ली : गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 को लेकर देशभर में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो आज से प्रभावी रुप से लागू होने जा रहे हैं। इस गाइडलाइन्स के अंतर्गत मेट्रो रेल सेवा को दोबारा से चालू किया जा रहा है, जबकि किसी भी समारोह और मण्डियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या को भी बढ़ाया गया है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात सभी राज्य और केंद्र शाषित प्रदेश को निर्देश दिया गया है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स का वे सभी सख्ती से पालन करें। अगर कोई भी राज्य या केंद्र शाषित प्रदेश अपनी मर्जी से इन दिशा निर्देशों में कोई बदलाव करता है तो उसे पहले गृह मंत्रालय या फिर संबंधित विभाग से संपर्क करना होगा। 

अनलॉक 4 में क्या रहेगा खुला-

  • मेट्रो रेल सेवा को 7 सितंबर से खोले जाने का आदेश जारी किया गया है।
  • एक राज्य से दूसरे राज्यों और राज्यों के भीतर लोगों के आने जाने और सामानों के ट्रांसपोर्टेशन पर कोई पाबंदी नहीं।
  • अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ई पास, अनुमति या फिर स्पेशल परमीशन की जरूरत नहीं।
  • सोशल, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एंटरेनमेंट, कल्चरल, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हर प्रकारकी गतिविधियों को जारी रखनेकी अनुमति हालांकि इनमें शामिल होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • ओपन एयर थियेटर की शुरुआत 21 सितंबर से हो जाएगी।
  • 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर 50 फीसदी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में रिपोर्ट करने की अनुमति।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति।
  • कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक जारी रहेगा लॉकडाउन।

अनलॉक 4 में किन चीजों की अनुमति नही-

  • स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान अगले दिशा-निर्देश जारी होने तक बंद रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर और स्विमिंग पूल भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे।
  • इंटरनेशनल एयर ट्रैवल, भी सस्पेंड रहेंगे, केवल कुछ ही उड़ानों को अनुमति होगी जिसे गृह मंत्रालय की हरी झंडी होगी।
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाओं इन सभी को घर में रहने की सलाह दी गई है। केवल जरूरी मीटिंग या फिर हेल्थ से जुड़ी जरूरतों के समय ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है। 

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