उन्‍नाव रेप पीड़िता को मिली AIIMS से छुट्टी, दिल्‍ली में रहेगा परिवार

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Updated Sep 25, 2019 | 10:14 IST | टाइम्स नाउ डिजिटल

Unnao rape case: उन्‍नाव रेप केस पीड़‍िता को दिल्‍ली के AIIMS से छुट्टी मिल गई है। कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल पीड़‍िता और उसके परिवार के दिल्‍ली में ही रहने की व्‍यवस्‍था की गई है।

Unnao rape case
उन्‍नाव रेप पीड़‍िता की कार जुलाई में हादसे का शिकार हो गई थी  |  तस्वीर साभार: ANI
मुख्य बातें
  • उन्‍नाव रेप पीड़‍िता की कार जुलाई में यूपी के रायबरेली में हादसे का शिकार हो गई थी
  • इसमें कार सवार पीड़‍िता के परिवार की दो महिलाओं की मौके पर ही जान चली गई
  • रेप का आरोप MLA कुलदीप सिंह सेंगर पर है, जिसे BJP ने अब निष्‍कासित कर दिया है

नई दिल्‍ली : उन्नाव रेप केस पीड़िता को राष्‍ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (AIIMS) से छुट्टी मिल गई है। उसकी सेहत में सुधार को देखते हुए मंगलवार देर शाम उसे अस्‍पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर अगले 7 दिनों के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए एम्स परिसर के ही एक हॉस्‍टल में व्‍यवस्‍था की गई है। पीड़‍िता के परिवार ने वापस गांव लौटने पर अपनी जान को खतरा बताया था, जिसके कारण कोर्ट ने फिलहाल उनके यहीं रहने के लिए प्रबंध करने का निर्देश प्रशासन को दिया था।

यह निर्देश तीस हजारी कोर्ट ने दिया, जिसमें साफ कहा गया कि पीड़‍िता को एम्‍स से डिस्‍चार्ज किए जाने के बाद अलगे 7 दिनों के लिए उसके व उसके परिवार के यहीं रहने की व्‍यवस्‍था की जाए। कोर्ट के निर्देश पर फिलहाल एम्‍स के ही जय प्रकाश नारायण ट्रामा सेंटर के हॉस्टल में पीड़ि‍ता व उनके परिवार के रहने की व्‍यवस्‍था की गई है। यहां पीड़िता के साथ उसकी मां, दो बहनें और एक भाई रहेंगे। इससे पहले उन्‍होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें अपने गृह राज्य में खतरे की आशंका है, जिसके कारण वह देश की राजधानी में ही रहना चाहते हैं।

इस संबंध में यूपी सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश की गई थी। यूपी के विशेष सचिव धर्मेंद्र मिश्रा की ओर से अदालत में दायर रिपोर्ट में कहा गया कि उनकी सुरक्षा के सिलसिले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क भी किया था और अधिकारियों को बताया गया कि परिवार दिल्ली में रहना चाहता है। कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितम्बर की तारीख निर्धारित की है। यूपी सरकार की ओर से पेश इस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट ने उन्‍नाव पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्‍ली में एम्‍स के ही एक हॉस्‍टल में रहने की व्‍यवस्‍था किए जाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस दौरान आने वाला पूरा खर्च यूपी सरकार वहन करेगी।

यहां उल्‍लेखनीय है कि उन्‍नाव रेप पीड़‍िता की कार 28 जुलाई को यूपी के रायबरेली में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। कार में सवार उसकी चाची और मौसी की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीड़‍िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़‍िता का कुछ समय तक लखनऊ में इलाज चला था, जिसके बाद उसे एम्स लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पीड़‍िता के परिवार को सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई है।

रेप का आरोप बीजेपी से विधायक निर्वाचित हुए कुलदीप सिंह सेंगर पर है, जिसे मामले के तूल पकड़ने के बाद पार्टी ने अब निष्‍कासित कर दिया है। आरोप है कि सेंगर ने 2017 में पीड़‍िता के साथ दुष्‍कर्म किया, जिस वक्‍त वह नाबालिग थी। अदालत ने सेंगर के साथ-साथ शशि सिंह को भी इस मामले में सह-आरोपी बनाया है।

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