Drug Case: जेल में रहेंगे भाई-बहन, रिया और शौविक की याचिका पर अब 29 सितंबर को होगी सुनवाई

देश
किशोर जोशी
Updated Sep 24, 2020 | 18:58 IST

Bail Pleas of Rhea Chakraborty and Showik: ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट अब 29 सितंबर मामले की सुनवाई करेगा।

Bombay High Court adjourns hearing in bail pleas of Rhea Chakraborty and her brother Showik for 29th September
मुंबई HC से भी नहीं मिली राहत, जेल में ही रहेंगे रिया-शौविक 
मुख्य बातें
  • ड्रग केस में 29 सितंबर तक जेल में रहेंगी रिया और उनके भाई शौविक
  • बेल एप्लीकेशन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 29 सिंतबर को
  • 8 सितंबर को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को किया था गिरफ्तार

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों के सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए टाल दी, इससे साफ है कि रिया और उनके भाई शौविक को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा।

नौ सितंबर को हुईं थी गिरफ्तार
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने नौ सितंबर को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। इसके बाद  विशेष एनडीपीएस अदालत ने रिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विशेष अदालत ने मंगलवार को अभिनेत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि 6 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। राजपूत के सहायक सैमुअल मिरांडा के साथ एनसीबी ने शौविक को पांच सितंबर को दिवंगत अभिनेता के लिये मादक द्रव्य हासिल करने और उसके लिये पैसे देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

अपनी याचिका में रिया ने कही ये बात
रिया चक्रवर्ती ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि वह निर्दोष हैं और एनसीबी 'जानबूझ कर' उन पर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उन्होंने कहा कि वह 'विच हंट' (संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश अभियान) का शिकार हुई हैं। रिया ने कहा कि वह सिर्फ 28 साल की हैं और एनसीबी की जांच के अलावा, वह साथ ही साथ पुलिस और केंद्रीय एजेसियों की तीन जांच और 'समानांतर मीडिया ट्रायल' का सामना कर रही हैं।

रिया ने कहा गलत तरीके से फंसाया
अपनी याचिका में रिया ने कहा था किकि उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 27-ए के तहत गलत तरीके से फंसाया गया है। और जब उनके पास से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं किया गया और एनसीबी सभी आरोपियों के पास से सिर्फ 59 ग्राम मादक पदार्थ जब्त करने में सफल रही तो जमानत पर रोक लगाने का नियम उन पर लागू नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कभी-कभी वह उनके लिए ‘कम मात्रा में’ मादक पदार्थ की खरीद भी करती थीं और 'कई अवसरों पर उन्होंने इसके लिए भुगतान भी किया।'

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