लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के केस तेजी से सामने आ रहे हैं इसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने हर हफ्ते वीकेंड पर शनिवार और इतवार को लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी जिस दौरान जरुरी सेवाओं को छोड़कर सारी गतिविधियां बंद रहने का आदेश दिया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन में शराब की दुकानों को खोलने के आदेश में संशोधन किया है मतलब अब लॉकडाउन में भी शनिवार और रविवार को शराब की दुकानें खुलेंगी इस बारे में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
योगी सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है इस बारे में अपर मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जब से सरकार ने वीकेंड में लॉकडाउन की घोषणा की थी तो शनिवार और रविवार को शराब की दुकान नहीं खुल पा रही थी अब इन दिनों में शराब की दुकानें खोलने के संबंध में आदेश जारी हो गया है।
आदेश में कहा गया है कि आबकारी अनुज्ञापनों, जो कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालित हैं, को गृह विभाग के 14 जुलाई के शासनादेश द्वारा प्राविधानित हर सप्ताह शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक बंदी की व्यवस्था से मुक्त रखा जाता है।
गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया था उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी रहता है। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान एवं दफ्तर बंद रहते हैं। योगी सरकार ने राज्य में सैनिटाइजेशन अभियान चलाने के लिए यह लॉकडाउन लागू किया है। राज्य में दफ्तर और बाजार सोमवार से लेकर शुक्रवार तक खुलते हैं, कार्यालय और बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहते हैं राज्य सरकार ने कोरोना से लड़ने की अपनी जंग और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने के निर्देश दिए हैं।
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