Pune Crime: पुणे के जिला न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी ने मामूली सी बात पर अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर डाली थी। न्यायालय ने अपने दोस्त की हत्या करने वाले कांतिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कांतिलाल ने बिरयानी कम होने के कारण अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। आरोपी ने दोस्त पर फावड़े से कई बार वार किया। सालों बाद मामले में कोर्ट ने कांतिलाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले की सुनवाई जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. बी बहलकर ने की।
आपको बता दें कि, घटना 7 जनवरी, 2017 की है। कांतिलाल अपने दोस्त के साथ खेत पर काम करने निकला था। दोनों का खेत योगेश काकड़े के खेत के करीब में था। दोनों ने वहां पहुंचकर खेतों में कुछ काम किया। थोड़ी देर बाद दोनों आराम करने के लिए साथ बैठ गए और एक-दूसरे से बातें करने लगे। दोनों दोस्त जब खाना खाने बैठे तो कांतिलाल ने दोस्त से पूछा कि खाने में क्या लाए हो, युवक ने बताया कि बिरयानी लाया हूं।
बिरयानी का नाम सुनकर कांतिलाल ने कहा कि, निकालो बैठ कर खाते हैं, जब बिरयानी निकली तो कांतिलाल ने पूछा कि इतनी कम बिरयानी क्यों लाए हो। तुम्हें ज्यादा बिरयानी लानी चाहिए थी। युवक ने जवाब दिया कि जो भी लाया हूं उसे खा कर पेट की प्यास बुझा लो और काम पर लग जाओ। इस बात पर कांतिलाल को गुस्सा आ गया, उसने फावड़े से युवक पर ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर डाली। जब कांतिलाल को लगा कि उसका दोस्त मर गया है तो उसने उसके शव को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भाग गया।
कांस्टेबल हेमंत कदम व सहायक पुलिस निरीक्षक एनए मगर ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस ने आठ गवाहों से पूछताछ की। उनसे पूछताछ में घटना की एक-एक कड़ी जुड़ गई और कांतिलाल का अपराध साबित हो गया। सुनवाई में कांतिलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।