Pune Crime News: दोस्ती का दुश्मन बना दोस्त, शराब के नशे में पत्थर से पीट-पीटकर कर दी हत्या, जानें पूरा मामला

Pune Crime News: पुणे पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने दोस्त की शराब पिलाकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 41 साल के प्रवीण नामदेव नाइक के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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दोस्ती ने छोटी से बहस पर दोस्त को उतारा मौत के घाट  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • शख्स ने अपने दोस्त की शराब पिलाकर हत्या कर दी
  • अनिल राजू ससी को पत्थर से मारना शुरू कर दिया
  • इलाज के दौरान ससी की मौत हो गई

Pune Crime News: कहने को हमारी जिंदगी को बहुत से ऐसे लोग होते हैं, जिन्हें हम अपना सच्चा दोस्त कहते है। कुछ लोगों की दोस्ती तो इस हद तक होती है कि वह एक-दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कभी-कभी दोस्ती दिखाने वाले इतने बेरहम और धोखेबाज होते हैं जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा ही एक मामला पुणे में देखने को मिला, जहां के एक दोस्त ने दोस्ती के रिश्ते का गला घोंट दिया है। 

पुणे पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने दोस्त की शराब पिलाकर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान 41 साल के प्रवीण नामदेव नाइक के तौर पर हुई है। वह पुणे के मुधवा के केशवनगर इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने प्रवीण नामदेव नाइक को केशवनगर के पवारवस्ती से गिरफ्तार किया गया है।

मृतक और आरोपी पी रहे थे शराब

मृतक का नाम अनिल राजू ससी (33) है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दो अगस्त को पुणे के हडपसर निवासी मृतक अनिल राजू ससी आरोपी प्रवीण नामदेव नाइक के साथ शराब पीने के लिए गया था। शराब पीते वक्त दोनों किसी बात पर बहस करने लगे। तीखी नोकझोंक झगड़े में बदल गई। ऐसे में गुस्से में आकर आरोपी प्रवीण नामदेव नाइक ने अनिल राजू ससी को पत्थर से मारना शुरू कर दिया। 

मृतक के भाई ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत

पीड़ित ससी के सिर और बायीं आंख गंभीर रूप से घायल हो गई और खून बहने लगा था। इसके बाद आसपास मौजूद लोग अनिल राजू ससी को तुरंत अस्पताल लेकर गए। हालांकि इलाज के दौरान रविवार दोपहर करीब दो बजे ससी की मौत हो गई। हडपसर थाने के अधिकारियों ने बताया कि, मृतक अनिल राजू ससी के भाई अक्षय ने इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हडपसर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या करना) के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।

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