Pune Crime News: राह चलती नाबालिग को बहला फुसलाकर अपनी बाइक पर बैठाने की कोशिश करने वाला किडनैपर गिरफ्तार

Pune Crime News: पुणे पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पकड़ा है जो 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। आरोपी के 2008 में नवी मुंबई के कलंबोली से एक 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी होने का पता चला है।

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14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने वाला गिरफ्तार  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • पुणे पुलिस ने एक शातिर बदमाश को पकड़ा
  • 14 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने की कर रहा था कोशिश
  • आरोपी के अपहरण और बलात्कार के दोषी होने का पता चला

Pune Crime News: अगर आप अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजते हैं तो आपको सतर्क होने की जरूरी है। क्योंकि कभी भी कोई भी शातिर बदमाश आपके बच्चे को बहला फुसलाकर उसका अपहरण तक कर सकता है। पुणे पुलिस ने एक ऐसे ही शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे 14 साल की एक लड़की स्कूल से लौट रही थी कि तभी मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति उसके पास आया और उससे पता पूछने लगा।

लड़की ने उस आदमी को रास्ता दिखाया और चलती रही। इसके बाद शातिर ने मासूम को उसने घर छोड़ने के लिए बाइक पर बैठने का ऑफर किया। उसने कहा कि, वह उसी तरफ जा रहा है और उसको छोड़ देगा। मासूम ने ऐसा करने से मना कर दिया और चलना जारी रखा।

स्थानीय लोगों ने दिखाई हिम्मत

पुलिस ने बताया है कि, थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति नाबालिग के बाइक पर बैठने के लिए के जरिए जबरदस्ती करने लगा। लड़की ने फिर मना कर दिया और तेज चलने लगी। देवनार पुलिस स्टेशन के निर्भया पाठक (दल) की एक टीम और घटना को देखने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने लड़की से पूछा कि वह उससे क्या कह रहा है, और क्या वह उसे जानती है। लड़की ने मना कर दिया और बताया कि वह अजनबी है। तुरंत स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने उस व्यक्ति को रोक लिया और उससे उसकी पहचान और पता पूछने लगे। व्यक्ति ने अपना नाम संदेश तानाजी थोराट बताया।

अपहरण और बलात्कार का दोषी निकला व्यक्ति

नाबालिग लड़की की मां को सूचित करने से पहले निर्भया पाठक (दल) के अधिकारी थोराट को थाने ले गए। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि, थोराट को 2008 में नवी मुंबई के कलंबोली से एक 16 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था और वह दो महीने पहले जमानत पर बाहर आया था। वहीं लड़की की मां ने कहा कि, वह अपनी बेटी को स्कूल के बाद नहीं लेने आ सकती थी क्योंकि उसे अपनी बीमार मां को देखने के लिए अस्पताल जाना था। अगर पुलिस अधिकारियों ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह उसका अपहरण कर सकता था। पुलिस ने थोराट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (ए) और 354 (डी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 8 और 12 के तहत मामला दर्ज किया है।

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