सालों तक भाई की याद में बहाए आंसू, अब खुला 'खूनी रिश्ते' का राज, सामने आया हैरान कर देने वाला केस

Pune Crime News: शख्स पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप है। शख्स पर साल 2017 में अपने भाई को नहर में धकेल कर मारने का आरोप है। आरोपी की पहचान महेश धनावडे के रूप में हुई है, जो पुणे के शिवने इलाके में रहता था। महेश धनावडे के अलावा पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है।

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भाई की मौत पर रोने वाला ही निकला कातिल  |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • शख्स पर अपने भाई की हत्या करने का आरोप है
  • एक शख्स को हडपसर की एक नहर में धकेल कर हत्या कर दी
  • आरोपी और मृतक के बीच था संपत्ति विवाद

Pune Crime News: पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 ने पांच साल पुराने एक हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। शख्स पर अपने ही भाई की हत्या करने का आरोप है। शख्स पर साल 2017 में अपने भाई को नहर में धकेल कर मारने का आरोप है। आरोपी की पहचान महेश धनावडे के रूप में हुई है, जो पुणे के शिवने इलाके में रहता था। महेश धनावडे के अलावा पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। 

मुख्य आरोपी और तीन अन्य लोगों ने 14 मार्च, 2017 को पंकज दिघे नाम के एक शख्स को हडपसर की एक नहर में धकेल कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम बनाई थी, जिसमें सुहास दिघे, उनकी बहन अश्विनी और अश्विनी का दोस्त प्रशांत शामिल थे।

संपत्ति विवाद को लेकर की हत्या

पुलिस के मुताबिक, भाई-बहन सुहास चंद्रकांत दिघे, अश्विनी और पीड़ित पंकज के बीच एरंडवाने में स्थित उनके घर को लेकर संपत्ति का विवाद था। 14 मार्च 2017 को आरोपी भाई-बहन अश्विनी और सुहास ने पंकज को अपने नाम पर घर ट्रांसफर करने को कहा। जब उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो आरोपी महेश और प्रशांत के साथ मिलकर दोनों ने पंकज के साथ मारपीट की और इसके बाद उसे नहर में धकेल दिया जिससे उसकी मौत हो गई।

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की

पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी सुहास ने डेक्कन थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को पंकज का शव 19 मार्च 2017 को नहर में मिला था। इस मामले में पुलिस निरीक्षक अनीता मोरे ने कहा है कि, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, हमने महेश से पूछताछ की, जिसने कबूल किया कि उसने अपने ही भाई की हत्या में भाई-बहनों की मदद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120 बी (आपराधिक साजिश), 201 (स्क्रीन अपराधी को झूठी सूचना देना), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया। 

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