Pune Crime News: करीब दो साल के लॉकडाउन के बाद लोग लंबी छुट्टियां मनाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। यही वजह है जो तमाम टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। कुछ लोग वेकेशन पैकेज लेकर भी घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन एक परिवार को वेकेशन पैकेज लेना भारी पड़ गया है। पुणे का एक परिवार वेकेशन पैकेज के चक्कर में धोखाधड़ी का शिकार हो गया है।
विक्रांत भोंगले नाम के शख्स ने अपने दोस्तों के साथ नवी मुंबई स्थित एक ट्रैवल कंपनी से लेह, लद्दाख और कश्मीर टूर पैकेज लिया था, लेकिन यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले ट्रैवल कंपनी ने उन्हें सूचित किया कि टूर स्थगित कर दिया गया था। इतना ही नहीं, कंपनी ने बाद में विक्रांत भोंगले के कॉल का जवाब देना बंद कर दिया।
इस मामले में पीड़ित विक्रांत भोंगले ने कहा, 'हमने छह लोगों के लिए टूर बुक किया था। हमने पुणे से यात्रा के लिए 80,800 रुपये का भुगतान किया। दो अन्य जोड़ों ने गुरुग्राम और बेंगलुरु से अपना टिकट बुक कराया था, लेकिन ट्रैवल कंपनी के मालिक ने हमें एक दिन पहले सूचित किया कि टूर स्थगित कर दिया गया है। बाद में उसने हमारे कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। इसके बाद विक्रांत भोंगले ने पिंपरी-चिंचवड़ के सांगवी थाने में ट्रैवल कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ लोगों को ठगने का मामला दर्ज कराया है। पीड़ित भोंगले ने बताया है कि, जिस कंपनी से उनकी एयरलाइंस बुक हुई थी उससे पूछताछ की तो पता चला कि 17 अन्य लोग भी ट्रैवल कंपनी के संपर्क में थे।
लोगों को जय जगदीश मीणा नाम के व्यक्ति ने फर्जी एयरलाइन टिकट बेची थीं। इन सभी ने ऑनलाइन भुगतान किया था। बाद में आरोपियों ने कॉल का जवाब देना बंद कर दिया था। मामले में पुलिस ने कहा है कि, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खुलासा हुआ है कि, आरोपियों ने मुंबई से कई लोगों को ठगा था। पुलिस ने आरोपी जय जगदीश मीणा और उनकी कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) के साथ धारा 66 (सी) (पहचान की चोरी के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के 66 (डी) (कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।