नई दिल्ली: ब्लू टिक विवाद के बीच भारत सरकार ने नए आईटी नियमों के अनुपालन के लिए ट्विटर को फाइनल यानि नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में सरकार ने ट्विटर को दो टूक कहा कि वह 26 मई से सोशल मीडिया के लिये लागू की गई शर्तों का तुरंत पालन करे और अगर ट्विटर ने ऐसा नहीं किया तो सरकार भी ट्विटर पर क़ानूनी कार्रवाई कर सकती है।
सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है। नोटिस के मुताबिक अगर ट्विटर इसका पालन करने में विफल होता है तो फिर उसके खिलाफ आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध देयता से छूट वापस ले ली जाएगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ट्विटर ने नियम मानने से किया था इंकार
इससे पहले गूगल और फेसबुक तथा व्हाट्सएप जैसी दिग्गज कंपनियों ने नए आईटी दिशानिर्देशों के अनुरूप वैधानिक अधिकारियों को नियुक्त करने पर सहमत जताई थी लेकिन ट्विटर (twitter) ने नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद जब टूलकिट विवाद हुआ तो ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर पुलिस ने छापा मारा। इस पर ट्विटर ने आरोप लगाया कि पुलिस उनके कार्यालय आकर धमकाने का प्रयास कर रही है।
आईटी मंत्रालय का जवाब
ट्विटर के इस बयान पर आईटी मंत्रालय ने कहा, 'ट्विटर का बयान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्ते थोपने का प्रयास है. ट्विटर अपने इस कदम के जरिये जानबूझकर आदेश का पालन नहीं करके भारत की कानून व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।'