भरतपुर: राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर कथित रूप से थूकने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर पान, तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद यह राज्य में संभवत: पहली गिरफ्तारी है। जिले के उच्चैन कस्बे में बिना मास्क लगाए घूमने और जगह-जगह थूकने पर पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया ये दोनों गुटखा खाए हुए थे और जगह-जगह थूक रहे थे।
राजस्थान सरकार ने कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में पान और तम्बाकू थूकने पर प्रतिबंध लगाया था, पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा की उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
राजस्थान महामारी रोग अधिनियम 1957 की धारा 2 के तहत नया नियम लागू किया गया। पुलिस का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी गाइडलाइन जारी की हुई है इसके तहत कोई भी व्यक्ति बेवजह बाहर नहीं घूम सकता वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी है।
नियमों का उल्लंघन करने पर दोनों पकड़े गए
एएसपी भरतपुर ने कहा, "हमने नए नियम के लागू होने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर लॉकडाउन और थूकने का उल्लंघन करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान गुनेश और राजू के रूप में हुई है। दोनों को बाद में रिहा कर दिया गया।"
राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के एक आदेश के अनुसार, "सरकार लोगों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पान, तंबाकू और अन्य उत्पादों को चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगा रही है।