इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण रोकने का आदेश दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि आईसीजे में रूस के खिलाफ मामले में यूक्रेन ने पूरी जीत हासिल की है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने आक्रमण को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकारी है। रूस को तुरंत अनुपालन करना चाहिए। आदेश की अवहेलना रूस को और भी अलग-थलग कर देगी।
हालांकि, कई विश्लेषकों का मानना है कि रूस शायद ही इस फैसले को मानेगा। यूक्रेन ने दो हफ्ते पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए दलील दी थी कि रूस ने नरसंहार रोकने संबंधी 1948 की एक संधि का उल्लंघन करते हुए यूक्रेन पर नरसंहार करने का झूठा आरोप लगाया और इसे मौजूदा आक्रमण के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया।
इससे पहले जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ यूक्रेन की लड़ाई में अमेरिकी संसद से और अधिक मदद की अपील करते हुए पर्ल हार्बर और 11 सितंबर 2001 को हुए आतंकवादी हमलों का बुधवार को जिक्र किया। हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके देश के ऊपर उड़ान वर्जित क्षेत्र की घोषणा संभव नहीं हो सकती है। जेलेंस्की ने कहा कि हमें अब आपकी जरूरत है। मैं आपसे और अधिक (मदद करने) की अपील करता हूं। उनके संक्षिप्त संबोधन के पहले और बाद में सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि यदि मौतें नहीं रोकी जा सकती तो मैं जीवन का कोई महत्व नहीं देखता हूं।
रूस-यूक्रेन युद्ध में प्राइवेट आर्मी का इस्तेमाल, जानें कैसे जेलेंस्की को मिल रही है मदद
रूस-यूक्रेन युद्ध में रासायनिक हथियार का खतरा, प्रथम विश्व युद्ध में 100000 लोगों की हुई थी मौत