इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के 67 सदस्यों की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में अपने खिलाफ दर्ज 23 एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। टेटर फंडिंग मामले में पाकिस्तान की अदालत ने बुधवार को ही हाफिज के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की हाफिज व उसके संगठन से जुड़े लोगों की याचिका खारिज करते हुए लाहौर हाई कोर्ट की दो जजों की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील हर एफआईआर के लिए अलग से याचिकाएं दायर कर सकते हैं।
वहीं, लाहौर स्थित पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में सईद और अन्य लोगों के खिलाफ सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। दरअसल, इस मामले में हाफिज की पेशी गुरुवार को अदालत में होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण ऐसा नहीं हो सका। कोर्ट ने बुधवार को हाफिज और उसके प्रमुख सहयोगियों हाफिज अब्दुल सलाम बिन मुहम्मद, मुहम्मद अशरफ और जफर इकबाल के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाहों की पेशी के लिए कहा था। लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण गुरुवार को किसी को भी पेश नहीं किया जा सका।