Pakistan News: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने संसद को भंग करने को असंवैधानिक करार दिया। शीर्ष अदालत ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया और स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए नौ अप्रैल को सत्र बुलाने को कहा। इस फैसले को इमरान खान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि संसद भंग कर उन्होंने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी थी, लेकिन अब उन्हें बहुमत साबित करना होगा। माना जा रहा है कि वो बहुमत खो चुके हैं और विपक्ष लगातार बहुमत का दावा कर रहा है।
इस बीच इमरान खान ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग और साथ ही हमारी संसदीय समिति की बैठक बुलाई है; और शाम को मैं राष्ट्र को संबोधित करूंगा। हमारे देश के लिए मेरा संदेश है कि मैं हमेशा आखिरी गेंद तक पाकिस्तान के लिए लड़ता रहूंगा।
विपक्ष ने फैसले पर जताई खुशी
पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई और कहा कि आज का दिन पाकिस्तान के इतिहास में सुनहरे शब्दों में याद किया जाएगा। हम सभी विपक्षी दलों के प्रमुखों, सहयोगियों को धन्यवाद देते हैं, जो सच्चाई और प्रतिद्वंद्वियों के लिए बोलने के लिए हमारे साथ शामिल हुए, जिन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर कुदाल को कुदाल कहा। उन्होंने ट्वीट किया कि आज झूठ, छल और आरोपों की राजनीति दफन हो गई है। पाकिस्तान के लोग जीत गए हैं! वहीं PPP नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर लिखा कि लोकतंत्र सबसे अच्छा बदला है! जिया भुट्टो! जिया अवाम! पाकिस्तान जिंदाबाद।
तीन महीने में आम चुनाव नहीं करा सकते: आयोग
इससे पहले पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने कहा था कि कानूनी, संवैधानिक और अन्य प्रकार की चुनौतियों के चलते वह तीन महीने में आम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है। इमरान खान के खिलाफ रविवार को संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खारिज होने के कुछ ही मिनटों बाद खान ने तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का सुझाव देकर विपक्ष को चौंका दिया था। इसके बाद खान ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी से सिफारिश कर 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली भंग करवा दी थी।
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