गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशानिर्देशों (Unlock 4 guidelines) को जारी किया था यानि देश भर में आर्थिक गतिविधियों को निर्देशित और चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए निर्देशों का नया सेट इस सेट में भी, केंद्र सरकार ने एक नियम को फिर से दोहराया है कि वह पिछले कुछ समय से अंतर-राज्यीय यात्राल (interstate travel) पर जोर दे रहा है,अंतर-राज्यीय यात्रा से प्रतिबंध हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नियम अनलॉक 4 के मुताबिक 1 सितंबर से लोगों को अब देश के भीतर कहीं भी यात्रा करने के लिए सरकारी वेबसाइटों पर ई-पास (e-pass) या पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोरोनोवायरस महामारी के बीच, कंटेनमेंट जोन के बाहर लोगों और सामान की एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा वहीं इससे पहले लेकिन भारत में कुछ राज्यों ने अपने क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते कोरोनावायरस मामलों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास में इस तरह की यात्रा पर प्रतिबंध जारी रखा था।
29 अगस्त के अपने आदेश में, गृह मंत्रालय ने कहा, "पड़ोसी देशों के साथ संधियों के तहत सीमा-भूमि व्यापार के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आंदोलन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। कोई अलग अनुमति नहीं। इस तरह के आंदोलनों के लिए अनुमोदन/ ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।"
ट्रेनों और घरेलू उड़ानों से यात्रा करने वालों के लिए, नवीनतम एसओपी (SOP) लागू रहेंगी
इसका मतलब है कि सरकार को ट्रेन, फ्लाइट्स आदि के माध्यम से यात्रा के लिए जो भी नियम निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुरूप होना पड़ेगा। गृह मंत्रालय के आदेश ने यह भी दोहराया कि केंद्र सरकार से पूर्व सहमति के बिना राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर लॉकडाउन या प्रतिबंध नहीं लगा सकते।