नई दिल्ली : नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को घरेलू यात्री उड़ानों के लिए सामान की सीमा तय करने की अनुमति दे दी है। एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी सामने आई। कोरोना वायरस महामारी के कारण दो महीने के अंतराल के बाद जब 25 मई को घरेलू यात्री उड़ान सेवा बहाल हुई तब मंत्रालय ने कहा था कि प्रत्येक यात्री को केवल एक चेक-इन बैग और हाथ से उठाने लायक एक बैग लेकर विमान में जाने की अनुमति होगी।
मंत्रालय ने 23 सितंबर, 2020 को जारी एक आदेश में कहा कि विमानन कंपनियां अपनी नीति के तहत सामान की सीमा तय कर सकती हैं। कोविड-19 की स्थिति से पहले जितनी संख्या में घरेलू उड़ानें परिचालित होती थीं, वर्तमान में उसके 60 प्रतिशत से अधिक उड़ानों के परिचालन की अनुमति नहीं दी गई है।