- एनसीएलएटी ने सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी किए।
- मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को है।
- साथ ही सीसीआई ने अमेजन पर 202 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने पिछले महीने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के आदेश को चुनौती देने वाली अमेजन (Amazon) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स (Future Coupons) को नोटिस जारी किए। सीसीआई ने अपने आदेश में फ्यूचर ग्रुप की फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सौदे को लेकर दी गई दो साल पुरानी मंजूरी को निलंबित कर दिया है।
NCLAT ने मामले में सभी पक्षों को लिखित सबमिशन दाखिल करने के लिए कहा। अमेजन की अपील पर सुनवाई 2 फरवरी के लिए टाल दी गई है। अमेजन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने सीसीआई के आदेश के खिलाफ अपील के शीघ्र निपटान की मांग की। उन्होंने यह तर्क दिया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पर रोक लगा दी।
20 बड़े शहरों में स्टोर खोलने का था प्लान- सुब्रमण्यम
फ्यूचर ग्रुप के साथ अमेजन की यात्रा के बारे में बताते हुए, सुब्रमण्यम ने बताया कि फ्यूचर ग्रुप का इरादा 20 सबसे बड़े भारतीय शहरों में स्टोर खोलने का था, जिसके लिए किशोर बियानी (Kishore Biyani) ने अमेरिका में जेफ बेजोस (Jeff Bezos) के साथ इन योजनाओं पर चर्चा की थी। उन्होंने बताया कि अमेजन पे (Amazon Pay) फ्यूचर रिटेल का विशेष वॉलेट होना था।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने सीसीआई और फ्यूचर कूपन्स को अगले 10 दिनों में जवाब देने को कहा है। एनसीएलएटी मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को करेगा। अमेजन की याचिका पर न्यायामूर्ति एम वेणुगोपाल और न्यायमूर्ति वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने सुनवाई की।