- केंद्र सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को 3,000 रुपए महीना पेंशन देगी।
- प्रधानमंत्री मानधन योजना के तहत किसानों को यह लाभ मिलेगा।
- 60 वर्ष की आयु के बाद किसान सालाना 36000 रुपए पेंशन प्राप्त कर पाएंगे।
केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए एक से बढ़कर योजना लाई है। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो किसान पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें 36000 प्रति वर्ष या 3,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) के नाम से जाने जाने वाले किसानों के लिए मासिक पेंशन शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम 3,000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन (pension) देती है। जिन किसानों ने पहले ही पीएम किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें पीएम मानधन योजना के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। आगे जानिए इसके लिए क्या करना होगा।
प्रधानमंत्री मानधन योजना का उद्देश्य
पीएम मान धन योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के जरिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इससे वृद्धावस्था में उनका जीवन आसान हो जाएगा। 60 वर्ष की आयु के बाद किसान ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं इसलिए यह पेंशन योजना उन्हें हर महीने निश्चित राशि प्रदान करेगी।
पीएम मानधन योजना के लिए पात्रता और अन्य डिटेल
- पीएम मान धन योजना एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
- इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए प्रवेश की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच है।
- पात्र किसानों को प्रवेश आयु के आधार पर 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह पेंशन फंड में योगदान करना होगा।
- पेंशन फंड में केंद्र सरकार भी बराबर का योगदान देगी।
- 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
पीएम मान धन योजना में कैसे करें रिजस्ट्रेशन?
रजिस्ट्रेशन के लिए किसानों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा नामित निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या पीएम-किसान योजना के नोडल अधिकारी के पास जाना होगा। किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट - www.pmkmy.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
पीएम मान धन योजना में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि पीएम किसान मानधन योजना (PM-KMY) में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। और अगर किसी किसान को पहले से ही पीएम-किसान योजना का लाभ मिल रहा है तो उसे इस पेंशन योजना के लिए अलग से दस्तावेज जमा नहीं करने होंगे।
पीएम-किसान योजना
पीएम-किसान एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना है जिसमें देश भर के सभी किसानों को प्रति वर्ष तीन समान किस्तों में 6,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जाती है।