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PM-KISAN Scheme : जानिए पीएम किसान स्कीम का कौन ले सकता है लाभ, कौन नहीं

Updated Feb 25, 2021 | 12:46 IST

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के दो साल पूरे हो गए। प्रत्येक किसान को हर साल 6000 रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं, जानिए किसे मिल सकता है लाभ और किसे नहीं।

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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कौन ले सकता है?

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) ने 24 फरवरी 2021 को दो साल पूरे कर लिए। पीएम किसान योजना, 2019 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारी किसान परिवारों को निश्चित योग्यताओं के तहत खेती योग्य भूमि के साथ आय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में हर साल प्रत्येक चार महीने पर दो-दो हजार रुपए की तीन किस्तें यानी 6000 रुपए की राशि डाली जाती है।

PM-KISAN योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है

सभी भूमिधारी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

PM-KISAN योजना का लाभ किन्हें नहीं मिल सकता है

पीएम-किसान से बाहर किए जाने वालों में संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पद संभालने वाले किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या रिटायर अधिकारी और कर्मचारी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) और सरकारी स्वायत्त निकाय शामिल हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील के साथ-साथ 10,000 रुपए से अधिक की मासिक पेंशन वाले पेंशनर्स और पिछले मूल्यांकन वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले पेशेवर भी लाभ के पात्र नहीं हैं।

पीएम-किसान योजना का लाभ एक वर्ष में कितनी बार दिया जाएगा?

PM-KISAN योजना के तहत, सभी भूमिधारी किसानों के परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपए की तीन समान किस्तों में 6000 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के तहत प्रति वर्ष पहली किस्ती एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच, दूसरी किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, तीसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर के बीच सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं।

केवल छोटे और सीमांत किसानों को पीएम किसान योजना?

शुरुआत में जब PM-KISAN योजना (फरवरी, 2019) शुरू की गई थी, तो इसका लाभ केवल छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए की था, जिसमें 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि थी। इस योजना को बाद में जून 2019 में संशोधित किया गया और सभी किसान परिवारों को उनकी भूमि के आकार के बावजूद बढ़ाया गया। केंद्र सरकार ने देश में सभी 14.5 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये का लाभ देने का फैसला किया था, भले ही उनकी भूमि के आकार के अनुसार कुछ भी हो।

सरकार ने बुधवार को कहा कि उसने पीएम-किसान योजना के तहत 10.75 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि को ट्रांसफर किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने तोमर ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी पात्र किसानों को इस प्रमुख कार्यक्रम का लाभ मिले। तोमर ने कहा कि इस योजना से अब तक 10.75 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं और केंद्र ने 1.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसानों के बैंक खातों में वितरित किए हैं।
 

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