- नई BH Series में पंजीकरण YY BH #### XX के फॉर्मेट में होगी।
- नई BH Series को लेना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
- नई BH Series नंबर प्लेट लेने पर 8-12 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स चुकाना होगा।
नई दिल्ली: अगर आप की ट्रांसफर वाली जॉब है या फिर आपकों अपने बिजनेस के लिए कई राज्यों में रहना पड़ता है, तो अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने ऐसे लोगों के लिए गाड़ियों के पंजीकरण की नई पहल की है। इसके तहत अपने वाहन को दूसरे राज्य में ले जाकर इस्तेमाल करने पर दोबारा पंजीकरण नहीं करना होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए BH Series वाली नंबर प्लेट शुरू करने का फैसला किया है। जिसके तहत वाहन मालिकों में दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वहां पर पंजीकरण करना जरूरी नहीं होगा। अभी दूसरे राज्य में वाहन ले जाने पर 12 महीने के बाद वाहन का दोबारा पंजीकरण कराना जरूरी है। नए नियम 15 सितंबर 2021 से लागू होंगे।
स्वैच्छिक होगी नई BH Series
सरकार के अनुसार नई BH Series को लेना अनिवार्य नहीं है, यानी यह स्वैच्छिक है। इसके तहत रक्षा विभाग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम (केंद्र और राज्य ), निजी कंपनियां संगठन आदि शामिल हैं। हालांकि इसके तहत इन संस्थानों का आफिस कम से कम 4 राज्यों में होना जरूरी है। मौजूदा नियम के बाद अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में 12 महीने से ज्यादा समय से अपने वाहन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे पंजीकरण करना जरूरी होता है। लेकिन BH Series लेने के बाद यह बाध्यता खत्म हो जाएगी।
ऐसी होगी BH Series
नई BH Series में पंजीकरण YY BH #### XX के फॉर्मेट में होगी। जहां पर YY का मतलब पंजीकरण का साल होगा। BH मतलब भारत कोड सीरिज होगी। #### चार अंक होंगे and XX दो अक्षर होंगे।
इतनी देनी होगी फीस
सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार 10 लाख रुपये तक की लागत वाले पर 8 फीसदी मोटर व्हील टैक्स देना होगा। जबकि 10-20 लाख तक के कीमत वाले वाहन पर 10 फीसदी और 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाले वाहन पर 12 फीसदी टैक्स देना होगा। बीएच सीरीज के तहत 2,4, 6, 8 साल के लिए मोटर व्हीकल टैक्स लगेगा।