Bihar Badh Rahat Sahayata Yojana : वैसे तो देश के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं लेकिन बिहार के कुछ काफी प्रभावित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिले के 101 ब्लॉक मे करीब 50 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। प्रभावित जिलों में सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगरिया, सरन, पूर्वी समस्तीपुर, पश्चिम समस्तीपुर, चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर हैं। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर ही है। प्रदेश की नीतीश कुमार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित हर परिवार को बिहार सरकार द्वारा 6000 रुपए की धनराशि मुहावजे तौर पर देने का फैसला किया है। साथ ही जिन लोगो के मकान, पशु, फसलों को नुकसान हुआ उसका भी मुआवजा मिलेगा।
मुहावजे को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिये ट्रांसफर किए जाएंगे। जिस हिसाब से नुकसान हुआ है उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा। पूरे राज्य के बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिले सुपौल ,किशनगंज ,दरभंगा ,मुजफ्फरपुर ,गोपालगंज ,खगड़िया, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर हैं। यहां अत्यधिक प्रकोप है। यहां के लोग काफी परेशानी में है। इस वजह से राज्य सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के जिन लोगो को बाढ़ की वजह से जो कुछ नुकसान हुआ उस हिसाब से प्रभावित परिवारों को अलग-अलग मुहावजा दिया जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं। आप कितने मुआवजे के हकदार हैं।
- बिहार बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6000 रुपए दिया जाएगा।
- बाढ़ की वजह से मौत होने पर परिजनों को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे।
- बाढ़ से कपड़ों के नुकसान पर 1800 रुपए दिए जाएंगे।
- बाढ़ से बर्तन के नुकसान पर 2000 रुपए दिए जाएंगे।
- बाढ़ से फसल के नुकसान पर 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे।
- बाढ़ से गाय, भैंस की मौत पर प्रति मवेशी 30000 रुपए दिए जाएंगे।
- बाढ़ से घोड़ा के नुकसान पर प्रति घोड़ा 25000 रुपए मुआवजा मिलेंगे।
- बाढ़ से भेड़ ,बकरी ,सूअर की क्षति पर प्रति पशु 3000 रुपए मिलेंगे।
- मुर्गियों के नुकसान पर अधिकतम 5000 रुपए मिल सकता है।
- मकान के नुकसान पर 95100 रुपए मुआवजा मिलेंगे।
- पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 5200 रुपए मुआवजा मिलेंगे।
- कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3200 रुपए मिलेंगे
- जानवर के शेड नुकसान होने पर 2100 रुपए मिलेंगे।
- झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर 4100 रुपए मिलेंगे।
जरूरी दस्तावेज
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना से लाभ लेने के लिए क्षति के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही साथ इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब जिले को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इसके अलावा आपका घर बाढ़ प्रभावित गांव या पंचायत में होना चाहिए। आपका परिवार पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित होना चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए कुछ दस्तावेज जमा करना जरूरी है। बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों का विवरण, बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। प्रभावितों की लिस्ट बनने के बाद मुहावजा सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
कैसे करें आवेदन?
बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना 2021 में प्रभावितों के नाम जोड़ने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। वहां आपको नाम दर्ज करना होगा। इसके लिए उपयुक्त दस्तावेज जमा करने होंगे। उसके बाद सभी डेटा बिहार सरकार के पास भेजा जाएगा। नुकसान के हिसाब से लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में मुआवजा ट्रांसफर किया जाएगा।