लाइव टीवी

31 मार्च 2021 तक पूरा लें टैक्स से जुड़े ये 5 काम, नहीं तो उठाना होगा आर्थिक नुकसान

Updated Mar 05, 2021 | 17:13 IST

अगर आप टैक्सपेयर हैं तो 31 मार्च 2021 तक टैक्स से जुड़े यहां बताए गए 5 काम को जरूर पूरा कर लें नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

Loading ...
टैक्स रिलेटेड 5 काम की डेडलाइन 31 मार्च है

ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें 31 मार्च की समय सीमा से पहले करना जरूरी है। बहुत से टैक्सपेयर्स टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट करने के लिए दौड़ लगा रहे होंगे। अगर वे पहले नहीं किए होंगे। इसके अलावा, सबसे बड़ी देनदारी सरकार का बकाया होता है। अगर आपको उन्हें कुछ भी देना बनता है तो उसका भुगतान करें। देर से भुगतान करने पर ब्याज, जुर्माना, लेट फीस, आदि, बैंक लोन पर भुगतान किए गए ब्याज से कम से कम दोगुना होता है। सरकारी पैसे को रोके रखने का कोई फायदा नहीं है।

रिवाइजड और बीलेटेड रिटर्न फाइल करें

एसेसमेंट ईयर 20-21 के मामले में, रिवाइज रिटर्न 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले कभी भी दाखिल किया जा सकता है, जो उस आकलन वर्ष का अंत है। लेकिन अगर उससे पहले इनकम टैक्स विभाग मूल्यांकन (जांच या मूल्यांकन का सर्वोत्तम मूल्यांकन) को समाप्त कर देता है, तो यह आपके रिटर्न को रिवाइज करने का अंतिम दिन होगा। आप उन आटीआर को भी रिवाइज कर सकते हैं जो कि दायर किए गए हैं। यानी आप वित्त वर्ष 19-20 के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, भले ही वह 10 जनवरी, 2021 (रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख) या जो भी लागू हो, नियत तारीख के बाद दायर किया गया हो। ध्यान दें कि देर से किया गया (बीलेडेट) रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख भी रिवाइज रिटर्न के समान ही है। प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष का अंत या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो।

एडवांस टैक्स

इनकम टैक्स कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति पर 1 वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक की टैक्स देयता है (वरिष्ठ नागरिकों के पास पेशेवर आय नहीं है), तो वह चार किश्तों में अग्रिम टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले। अगर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो प्रति माह 1% ब्याज किस्त में अदायगी के लिए 234C देय है और प्रति माह 1% ब्याज u/s 234B देय है अगर टैक्स का 90% एडवांस टैक्स के भुगतान में डिफॉल्ट रूप से वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले भुगतान नहीं किया गया है।

टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करें

धारा 80 सी व्यक्तिगत या एचयूएफ टैक्सपेयर को वित्त वर्ष के अंत से पहले स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स में निवेश या खर्च करने पर 1.50 लाख रुपए तक की टैक्स छूट प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, इस तरह के निवेश 31 मार्च, 2021 से पहले किए जाने हैं। अगर कोई इस तारीख को चूक जाता है, तो उसे लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर यह समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आप वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रिवाइजड या बीलेटेड आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। बीलेडेट आईटीआर 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले 10,000 रुपए के विलंब शुल्क के साथ जमा किया जाएगा।

आधार और PAN लिंकिंग डेडलाइन

PAN को आधार से जोड़ने की समय सीमा भी 31 मार्च, 2021 है। अगर PAN को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो इससे आपक PAN कार्ड को निष्क्रिय हो जाएगा।

विवाद से विश्वास

विवाद से विश्वास स्कीम के तहत घोषणा पत्र दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, इस योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज के बिना टैक्स के भुगतान की तारीख 30 अप्रैल, 2021 तक अपरिवर्तित रहती है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 को 17 मार्च, 2020 को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य पेंडिंग इनकम टैक्स मुकदमेबाजी को कम करना, सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करना और टैक्सपेयर्स को लाभ पहुंचाना था।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।