- वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर है।
- सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जीवन प्रमाण पत्र 31 दिसंबर 2021 तक जमा कर सकते हैं।
- श्रम मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2021 तक UAN और आधार डिटेल्स को लिंक करने के निर्देश दिए हैं।
नई दिल्ली। कैलेंडर वर्ष 2021 को समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपके पास पैसे से संबंधित कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए कम समय है। इन कार्यों को पूरा न करने पर आप पर जुर्माना लग सकता है। 31 दिसंबर 2021 से पहले आपको ये कार्य हर हाल में करने होंगे। आइए जानते हैं इनके बारे में।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें
पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा को महामारी के कारण कई बार बढ़ाया गया है। नवीनतम समय सीमा 31 जुलाई की सामान्य समय सीमा के मुकाबले 31 दिसंबर है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आईटीआर फाइल कर लें। अगर आप आईटीआर फाइल करने की 31 दिसंबर की समय सीमा से चूक जाते हैं, तो आप 5,000 रुपये तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2022 को या उससे पहले 'विलंबित रिटर्न' (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं।
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पेंशनभोगियों को जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (Retired Government Employees) और पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए अपने जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra) जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 है। यदि आपने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, तो आपको इसे जल्द ही जमा करने की आवश्यकता है वरना आपको अगले महीने पेंशन नहीं मिलेगी।
अपने डीमैट, ट्रेडिंग खातों को केवाईसी के अनुरूप बनाएं
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, आपके डीमैट (Demat Account) और ट्रेडिंग खाते को 31 दिसंबर 2021 से पहले केवाईसी के अनुरूप होना चाहिए। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर 2021 से बढ़ा दी गई थी। सेबी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, डिपॉजिटरी यानी NSDL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (CDSL) को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौजूदा डीमैट, ट्रेडिंग खातों में छह महत्वपूर्ण केवाईसी विशेषताओं को अपडेट किया गया है। खाताधारक को नाम, पता, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आय सीमा की जानकारी को अपडेट करना आवश्यक है। यदि आप उपरोक्त केवाईसी विशेषताओं को अपडेट करने में विफल रहते हैं तो आपका डीमैट और ट्रेडिंग खाता निष्क्रिय हो सकता है।
आधार को UAN से करें लिंक (Linking Aadhaar with UAN)
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण श्रम मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में उत्तर-पूर्वी राज्यों और कुछ प्रतिष्ठानों के लिए UAN और आधार डिटेल्स (Aadhaar details) को 31 दिसंबर 2021 तक लिंक करने के निर्देश दिए हैं। ईपीएफ खाते को आधार से जोड़ने से क्लेम की प्रक्रिया तेज हो सकती है। ईपीएफओ के एकीकृत पोर्टल के अनुसार, यदि आप अपने ईपीएफ के लिए ऑनलाइन दावा दायर करना चाहते हैं, तो आधार को यूएएन से जोड़ना अनिवार्य है।