- कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) अपने खाताधारकों को कई सुविधाएं देता है।
- आपको पीएफ खाते में नॉमिनी का नाम भी भरना होता है।
- आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप यह काम निपटा सकते हैं।
EPFO Nominee Change: जिस तरह बैंक खात के लिए या एफडी व बैंक लॉकर के लिए नॉमिनी (Nominee) बनाना जरूरी होता है, उसी तरह कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाताधारकों को भी नॉमिनी बनाना जरूरी है। ईपीएफ या ईपीएस के मामले में आपको नॉमिनेशन इसलिए करना चाहिए ताकि असमय निधन पर नॉमिनी को यह फंड समय से उपलब्ध हो सके। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रॉविडेंट फंड (PF) बेहद अहम होता है। EPFO के सदस्य ईपीएफओ की वेबसाइट (epfindia.gov.in) पर लॉग इन करके ईपीएफ, ईपीएस का नॉमेनिशन डिजिटल रूप से जमा कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ईपीएफ/पीएफ नामांकन को ऑनलाइन बदलने की जानकारी (EPFO Rules) देते हुए बताया कि, 'ईपीएफ सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामिनी को बदलने के लिए नया नामांकन (नॉमिनेशन) दाखिल कर सकते हैं।' नए पीएफ नामांकन में दर्ज पीएफ नामांकित व्यक्ति का नाम अंतिम माना जाएगा, जबकि नए पीएफ नामांकन के बाद पीएफ खाताधारक द्वारा पहले के पीएफ नामिनी को रद्द माना जाएगा।
EPF खाते में मौजूदा नॉमिनी को ऑनलाइन ऐसे बदलें (How to change nominee in EPF account online)
- ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं अपने UAN आईडी और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें।
- 'Member UAN/Online Service' पर क्लिक करें।
- 'Manage' टैब के तहत यूएएन और पासवर्ड से लॉग इन करें और E-Nomination पर क्लिक करें।
- अब फैमिली डिक्लेरेशन को अपडेट करने के लिए 'Yes' पर क्लिक करें। अब 'Add Family Details' पर क्लिक करें। यहां आप एक से ज्यादा नॉमिनी जोड़ सकते हैं।
- अब शेयर की कुल राशि घोषित करने के लिए 'Nomination Details' पर क्लिक करें और फिर 'Save EPF Nomination' पर क्लिक करें।
- अब ओटीपी जनरेट करने के लिए 'e-Sign' पर क्लिक करें। अब आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को सबमिट करें।
- ओटीपी के सफल सत्यापन पर, आपका नॉमिनेशन ईपीएफओ के साथ सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाएगा।
ईपीएफ सदस्यों को यह याद रखना चाहिए कि वे यूएएन लॉगिन द्वारा कभी भी और कहीं भी ई-नामांकन दाखिल कर सकते हैं। आप सेल्फ डेक्लेरेशन के साथ ई-नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए नियोक्ता से किसी दस्तावेज या अनुमोदन नहीं चाहिए होता है।