- सुपरटेक के दिवालिया होने से 25,000 होम बॉयर्स को झटका लगा था।
- अब पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड पर धोखाधड़ी का केस है।
- ईडी ने 31.15 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की है।
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने धोखाधड़ी के एक मामले में उत्तराखंड स्थित पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड (Pushpanjali Realms and Infratech Limited) और उसके निदेशक राजपाल वालिया (Rajpal Walia) की पत्नी की 31.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है।
PMLA, 2002 के तहत कुर्क की गई संपत्तियां
कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी की जमीन, एक आवासीय घर और निदेशक राजपाल वालिया का एक फ्लैट शामिल है, जो उनकी पत्नी को ट्रांसफर की गई थी। संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कुर्क किया गया था।
फ्लैट खरीदारों को ठगने का आरोप
ईडी ने पुष्पांजलि रियलम्स एंड इंफ्राटेक लिमिटेड, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत यह एफआईआर राजपुर पुलिस स्टेशन, देहरादून (उत्तराखंड) की ओर से 8 जुलाई 2020 को दायर की गई थी। कंपनी पर फ्लैटों की बुकिंग के लिए एडवांस पेमेंट लेने के बाद फ्लैट खरीदारों को धोखा देने और ठगने का आरोप है।
ईडी की जांच से पता चला है कि फ्लैट खरीदारों से प्राप्त एडवांस बुकिंग राशि को कंपनी के निदेशकों द्वारा अन्य उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया गया था। मामले में एक अधिकारी ने कहा कि इसे निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्ति खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ईडी अधिकारी ने कहा कि रियल्टी फर्म के प्रमोटरों द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की राशि 31.15 करोड़ रुपये है।
पहले सुपरटेक को लगा था झटका
हाल ही में एक और रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक (Supertech) को झटका लगा था। रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक दिवालिया हो गई है। सुपरटेक ने बकाया का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद सुपरटेक अब दिवालिया हो गई।