- ईपीएफ ने दो बार नॉन रिफंडेबल एडवांस निकालने की अनुमति दी है।
- कर्मचारी इमरजेंसी में ईपीएफ अकाउंट से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं।
- पहले एडवांस निकालने की सुविधा बस एक बार ही उपलब्ध थी।
EPF Advance Withdrawal: देश में कोविड-19 की दूसरी लहर (Covid Cases In India) के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों को दूसरी नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस (non-refundable COVID-19 advance) की राशि प्राप्त करने की अनुमति दी थी।
कोरोना काल में पैदा हुई इमरजेंसी में कर्मचारी अपने ईपीएफ खाते से एडवांस में पैसे निकाल सकते हैं। पहले एडवांस निकालने की सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारी दो बार एडवांस ले सकते हैं।
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इस प्रावधान के तहत, तीन महीने के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की सीमा तक नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस या ईपीएफ खाते में सदस्य के जमा राशि का 75 फीसदी तक, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है।
आइए जानते हैं पीएफ के पैसे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं (How To Apply For PF Advance)-
- सदस्य ई-सेवा पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर जाएं।
- अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करके लॉग इन करें।
- ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम चुनें (फॉर्म - 31, 19, 10सी और 10डी)
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी सभी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि और आपके आधार नंबर के अंतिम चार अंक होंगे। यहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करना होगा। अपना बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें और वेरिफाई पर क्लिक करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक पॉप-अप दिखाई देगा, जो आपसे 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' देने के लिए कहेगा।
- बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाई होने के बाद 'Proceed for online Claim' पर क्लिक करें।
- ड्रॉप डाउन मेनू से, आपको 'PF advance (Form 31)' का चयन करें।
- अब आपको ड्रॉप डाउन मेनू से 'महामारी का प्रकोप (COVID-19)' के रूप में निकासी के उद्देश्य का चयन करना होगा।
- आवश्यक राशि दर्ज करें और चेक की स्कैन की गई कॉपी अपलोड करें और अपना पता दर्ज करें।
- आधार के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा।
- एसएमएस द्वारा प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
PF बैलेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी में कैसे करें ट्रांसफर?
ओटीपी दर्ज करने के बाद आपकी क्लेम रिक्वेस्ट भी सबमिट हो जाएगी। सबकुछ सही पाए जाने के बाद आपके बैंक खाते में पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।