- ईपीएफओ ने कर्मचारियों को पीएफ के पैसे निकालने में छूट प्रदान की है
- आप ऑनलाइन पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं
- ईपीएफओ ने आर्टिफिशियल इंटेलेजेंसी टेक्नोलॉजी के जरिए पैसे की निकासी को आसान बना दिया है
नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों का आय खत्म हो गई है। ऐसे में नौकरी करने वाले लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अकाउंट से PF का पैसा निकलना शुरू कर दिए हैं। लोगों राहत देने के लिए ईपीएफओ ने कर्मचारियों को पीएफ एडवांस निकालने की छूट प्रदान की है। EPFO ने अपने पैसे निकालने की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंटेलेजेंसी टेक्नोलॉजी के जरिए और आसान बना दिया है। कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन करने पर भी काफी कम समय में पैसे निकल जाते हैं। अब आप 3 दिन में भी पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ की नई सिस्टम से बहुत जल्द पीएफ खाताधारकों के क्लेम मंजूर किए जा रहे है। इस दौरान जल्द पैसे निकलाने के लिए लोगों को 'आउटब्रेक ऑफ पैनडेमिक (कोविड19) विकल्प को सेलेक्ट करना पड़ता है।
अब सिर्फ 3 दिन में निकल सकते हैं पीएफ के पैसे
कोरोना वायरस महामारी के समय सरकार ने निर्देश पर EPFO काफी सक्रिय है। जो भी व्यक्ति पैसे के लिए क्लेम कर रहे हैं। उनके पैसे मात्र तीन निकल गए। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने कर्मचरियों को तीन महीने की बेसिक सैलरी और डीए या 75% तक पीएफ (दोनो में से जो कम हो) एंडवांस निकालने की सुविधा दी है। इस सुविधा के तहत बहुत से कर्मचारी पीएम का पैसा निकाल रहे हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम का इस्तेमाल कर ईपीएफओ हर दिन 80 हजार से अधिक क्लेम को निपटा रहा है और हर दिन 270 करोड़ रुपए का फंड पीएफ खाताधारकों के खाते में जमा कर रहा है। ऑनलाइन क्लेम करने से पहले आपके पास कुछ जरूरी काम पूरे होने चाहिए। UAN एक्टिवेटेड होना चाहिए। आपका वेरिफाइड आधार UAN के साथ लिंक्ड होना चाहिए। IFSC कोड के साथ बैंक खाता UAN के साथ लिंक होना चाहिए। फिर नीचे बताए गए स्टेप्स को फोलो करते जाएं पैसा निकल जाएगा।
पीएफ के पैसे निकालने के लिए आसान स्टेप्स
- पीएफ के पैसे निकालने के लिए कर्मचारी को सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर लॉगइन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद राइट साइड पर UAN डालना होगा, फिर पासवर्ड और उसके बाद कैप्चा इंटर करना होगा।
- उसके बाद साइन इन पर क्लिक करें , फिर पेज ओपन हो जाएगा। ओपन पेज के दाईं ओर प्रोफोइल दिखता है।
- अब 'मैनेज' टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप-डाउन मेनू से केवाईसी चुनें।
- अगले पेज पर सर्विस ऑनलाइन सेवाओं के टैब पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन सूची से फॉर्म (फॉर्म -31,19,10C और 10D) का चयन करें।
- सदस्य की डिटेल्स नजर आएगा।
- वैरिफाई करने के लिए और 'yes' पर अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक दर्ज करें।
- अगले पेज पर फॉर्म नंबर 31 का चयन करें।
- इसके बाद आपको ‘I want to apply for’ दिखेगा, जिस पर क्लिक करें।
- इसके बाद ‘Proceed for online claim’ पर क्लिक करें।
दो महीनों में 36.02 लाख क्लेम के निपटान किए
ईपीएफओ ने लॉकडउाउन के दौरान पिछले अप्रैल-मई महीनों में 36.02 लाख क्लेम के निपटान किए और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपए वितरित किए। श्रम मंत्रालय ने बयान के मुताबिक कुल क्लेम में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ईपीएफ से पैसा निकालने की दी गई अनुमति से संबद्ध थे। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपए वितरित किए गए।
क्लेम करने वालों में 74% से अधिक 15,000 रुपए से कम वेतन वाले
इन कठिन समय में EPFO सदस्यों खासकर जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है, उन्हें भविष्य निधि खाते से निकालने की अनुमति से बड़ी राहत मिली। कुल क्लेम करने वालों में 74% से अधिक वे लोग थे जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है। EPFO के अनुसार करीब 24% दावा उन लोगों के थे जिनका वेतन 15,000 रुपए से 50,000 रुपए के बीच था। वहीं 50,000 रुपए से अधिक के वेतन वाली कटैगरी में क्लेम केवल 2% रहा। कर्मचारियों की कमी के बावजूद क्लेम का निपटान समय पर किया गया। कोरोना संकट से निपटने के लिए किए गए क्लेम का निपटारा करीब 10 दिन से कम कर करीब 3 दिन में किए गए।