- नॉमनी को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।
- परिवार को मेडिकल का पूरा खर्च दिया जाएगा।
- मौजूदा अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा।
चेन्नई : सरकारी स्वामित्व वाली चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कर्मचारी, जो कोविड-19 के कारण मरे, उनके नामित व्यक्तियों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा। सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ (जीआईईएआईए) के एक शीर्ष नेता ने यह बात कही। चार बीमा कंपनियों में से एक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर उन कर्मचारियों के नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपए की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करने की घोषणा की, जिनकी मौत कोविड-19 से हो गई।
बीमाकर्ता ने यह भी कहा कि वह कर्मचारी/पति/पत्नी/आश्रित बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए किए गए स्टाफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बचे हुए शेष चिकित्सा खर्चो की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा। बीमाकर्ता ने कहा कि यह लाभ कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा।
बीमाकर्ता के अनुसार, लाभ उन लोगों को देय होगा जो 2020 में इसके फैलने के बाद कोविड-19 से पीड़ित थे और यह उन लोगों पर लागू होता है जो भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं।
जीआईईएआईए के महासचिव के. गोविंदन ने बताया कि यह लाभ सभी चार सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों- द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस और द युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए लागू होगा।