नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने किसी भी विकलांगता से पीड़ित बच्चों और भाई-बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि ऐसे आश्रित जीवन भर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होंगे, यह देखते हुए कि "पारिवारिक पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी कुल आय सामान्य दर पर हकदार पारिवारिक पेंशन से कम रहती है, यानी कुल आय का 30%। मृतक सरकारी कर्मचारी या संबंधित पेंशनभोगी द्वारा आहरित अंतिम वेतन और उस पर स्वीकार्य मंहगाई राहत।
वर्तमान में, एक विकलांग बच्चा या मृत पेंशनभोगी का सहोदर परिवार पेंशन के लिए पात्र है, यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से व्यक्ति की आय महंगाई भत्ता घटक के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी, 2021 से प्रभावी होगा।