- नई “ग्रीन टैक्स” नीति से पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने से प्रदूषण में कमी आएगी
- कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट
- इस प्रस्ताव को अभी राज्यों के पास भेजा जा रहा है
केंद्रीय परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स (Green Tax) लगाने की मंजूरी दे दी है, आठ साल से पुराने वाहनों पर फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के दौरान यह टैक्स वसूला जाएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कई अहम बदलावों के तहत केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है बताया जा रहा है कि प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी।
इस प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है, प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स, रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के रिन्यूवल के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
वहीं 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का पंजीयन पहली अप्रैल, 2022 से रद कर दिया जाएगा कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।
माना जा रहा है कि नई “ग्रीन टैक्स” नीति से पुराने वाहनों को चलन से बाहर करने से प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।
वहीं सरकार ने अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स प्रस्तावित किया है जो रोड टैक्स का 50 प्रतिशत तक हो सकता है, बताते हैं कि पुराने वाहन आधुनिक वाहनों की तुलना में 10-25 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं।
साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कृषि कार्य में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर व अन्य वाहनों को ग्रीन टैक्स से छूट रहेगी, हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी जैसे वाहनों को छूट दी जाएगी।
मंत्रालय के मुताबिक ग्रीन टैक्स के लगने से कई फायदे होंगे लोग प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का कम इस्तेमाल करेंगे और ग्रीन टैक्स की वजह से लोग नए और कम प्रदूषण वाले वाहनों को लेने के लिए आकर्षित होंगे।