नई दिल्ली : सरकार पहली जून से सोने के आभूषणों तथा कृतियों पर हॉलमार्किंग (शुद्धता का ठप्पा) अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। अभी यह स्वैच्छिक है। केंद्र ने सोने के आभूषणों तथा कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग को 15 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा नवंबर, 2019 में की थी। जौहरियों को हॉलमार्किंग की तैयारी करने तथा भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के पास अपना पंजीकरण कराने के लिए एक साल से अधिक का समय दिया गया था।
कोविड-19 महामारी के बीच सर्राफा कारोबारियों की मांग पर समयसीमा जून,2021 कर दी गयी थी। उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने यहां वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि और सयम बढ़ाने की मांग नहीं है। बीआईएस जौहरियों को हॉलमार्किंग की मंजूरियां देने में लगा है।
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि हम जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य करने के लिए तैयार हैं। हमें इस तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अभी तक 34,647 सर्राफा कारोबारियों ने बीआईएस के पास पंजीकरण कराया है।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले एक-दो माह में पंजीकरण का आंकड़ा एक लाख पर पहुंच जाएगा। पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और स्वचालित बनाया गया है। एक जून से सर्राफा कारोबारियों को सिर्फ 14, 18 और 22 कैरट के सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी।