- पोस्ट ऑफिस ने लोगों की परेशानियों को कम करने का फैसला किया है।
- लोग आसानी पैसे निकाल सकें, लोन ले सकें, अकाउंट बंद करा सकें।
- नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं।
जिन सीनियर सिटिजन का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है उनके लिए अच्छी खबर है। पोस्ट ऑफिस ने सीनियर और बीमार नागरिकों के लिए अपना अकाउंट बंद करने और पैसे निकालने के नियमों को आसान बनाया है। हाल ही में पोस्ट ऑफिस ने ऐसे लोगों के सामने आने वाली परेशानियों को कम करने का फैसला लिया है ताकि वे आसानी पैसे निकाल सकें, लोन ले सकें, अकाउंट बंद करना चाहें तो बंद करा सकें और अधिकृत व्यक्ति के जरिये समय से पहले अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। उन्हें पोस्ट ऑफिस जाने की जरुरत नहीं होगी।
जमाकर्ताओं के पैसे की रक्षा के लिए डाक विभाग ने पोस्ट ऑफिस और खाताधारकों के लिए अकाउंट से निकासी, लोन, अकाउंट बंद या समय से पहले बंद करने समेत अधिकृत व्यक्ति के जरिये से खाता संचालित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खाताधारक के आधार पर व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए अधिकृत करने के लिए सीनियर सिटिजन द्वारा पालन की जाने वाली कुछ प्रक्रियाएं हैं।
पोस्टमास्टर को लिखना होगा आवेदन
डाकघर खाताधारक को खाते से संचालन (निकासी, लोन, अकाउंट बंद करना या समय से पहले बंद करना) के लिए संबंधित पोस्टमास्टर को फॉर्म-12 में एक आवेदन लिखना होता है, जिसके जरिये कोई भी व्यक्ति आपके खाते को संचालित करने के लिए अधिकृत हो जाता है। अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को खाता धारक द्वारा सत्यापित करने की जरुरत है।
ज्वाइंट अकाउंट के नियम
ज्वाइंट अकाउंट के मामले में, कोई भी अकाउंट होल्डर अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर को सत्यापित कर सकता है। खाताधारक को लोन या खाता बंद करने आदि से संबंधित फॉर्म को भरना और हस्ताक्षर करना होता है। खाताधारक और अधिकृत व्यक्ति की आईडी और पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति संलग्न करनी होती है। हस्ताक्षरों का मिलान करने के बाद काउंटर पोस्टल सहायता मामला पर्यवेक्षक को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
पर्यवेक्षक कार्यालय के रिकॉर्ड्स के साथ दस्तावेजों के अलावा खाताधारकों के हस्ताक्षरों की जांच और सत्यापन करेगा और अगर वह संतुष्ट है तो वह आवेदन के शीर्ष पर 'Authorization Accepted'लिखकर और हस्ताक्षर करेगा। ध्यान दें कि फॉर्म के सूचना भाग में अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए।
पैसे कैसे निकालें
ध्यान दें कि भुगतान या तो चेक के माध्यम से किया जाएगा या डाकघर बचत खाते या बैंक खाते में जमा किया जाएगा। बचत खाते से निकासी की स्थिति में ही नकद भुगतान की अनुमति होगी। साथ ही अधिकृत व्यक्ति डाकघर की शाखा में कार्यरत एजेंट या कर्मचारी नहीं हो सकता।