- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ITR फॉर्म को नोटिफाइड किया गया है।
- इसमें सरकार द्वारा दिए गए एक्सटेंशन के लाभ शामिल हैं।
- जानिए आपका कौन-सा है, जिसे भरना है।
हाल ही में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, ITR फॉर्म को नोटिफाइड किया गया है। इसमें सरकार द्वारा दिए गए एक्सटेंशन के लाभ शामिल हैं। ऐसा कोविड-19 महामारी के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से किया गया है। वहीं सभी टैक्सपेयर के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के आईटीआर फॉर्म भरने की भुगतान तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। टैक्सपेयर एक निर्देशक या कंपनी की शेयर होल्डर है तो करदाता की स्थिति, आय की प्राकृति और सीमा रेखा के आधार पर टैक्सपेयर के लिए अलग अलग-फॉर्म लागू होते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म नोटिफाइड किए हैं। आईटीआर-1 से आईटीआर-7 तक, विभिन्न प्रकार के टैक्सपेयर के लिए अलग-अलग रूप निर्धारित किए गए हैं। नए नोटिफाइड फॉर्म में, टैक्सपेयर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1 अप्रैल से 30 जून, 2020 के बीच किए गए wrt टैक्स-बचत निवेश का दावा कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अनुसूची - DI में आवश्यक डिटेल्स का उल्लेख करना होगा। आइए जानते हैं कौन सा आपके लिए है।
कौन सा आपके लिए है, ये जानने के लिए यहां पढ़ें-
आईटीआर-1 (सहज): यह एक सिंपल फॉर्म है जो साधारण निवासी द्वारा आसानी से भरा जा सकता है। निवासी का कुल आय 0 लाख रुपये से अधिक नहीं है, जिसमें वेतन से आय, एक घर की संपंत्ति, ब्याज के अन्य स्त्रोत और 5000 रुपये तक कृष आय है।
आईटीआर-4 ( सगुन): निवासी व्यक्ति, HUF और फर्म एलएलपी के अलावा अन्य फर्मों की आय 50 लाख रुपये तक की कुल आय है। इसके साथ और लघु व्यवसाय या पेशे से आय के साथ धारा 44 क, 44ADA या 44AE की आयकर आय अधिनियम प्रावधानों के तहत कर योग्य है। 1961 फर्म ITR-4 होना चाहिए।
आईटीआर-5: सभी व्यक्तियों और HUF, कंपनियों या चैरिटी ट्रस्टों या संस्थानों के अलावा अन्य करदाताओं की सभी श्रेणियां ITR-5 भरने के लिए आवश्यक हैं। साझेदारी फर्म, एलएलपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ व्यक्तियों, आदि। जिनके लिए कोई अन्य फॉर्म आईटीआर -5 दाखिल करने के लिए लागू नहीं होता है।