- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 10 जनवरी को खत्म हो गई।
- आईटीआर भरने वाले अब रिफंड का इंतजार कर रहे हैं
- इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति क्या है आप यहां विस्तार से जान सकते हैं
नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख (10 जनवरी) बीत चुकी है। जिन लोगों ने आईटीआर दायर किया है और अतिरिक्त टैक्स का भुगतान किया है, वे अब अपने खाते में जमा किए गए धनवापसी (Refund) का इंतजार कर रहे हैं। पिछले साल आयकर विभाग द्वारा इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया गया था। इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के अलावा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास अपना बैंक खाता पूर्व-मान्य हो जिसमें आप इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं।
प्री वैलिडेशन के अलावा, आपको अपने पैन कार्ड को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ना होगा। अगर दोनों दस्तावेज लिंक नहीं हैं, तो आप अपने बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले साल भी घोषणा की थी कि वह केवल ई-रिफंड जारी करेगा। ये रिफंड केवल उन्हीं अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे जो आधार, पैन से जुड़े हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxefiling.gov.in पर पूर्व-मान्य हैं।
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कब किया जा सकता है?
- आपने अपने ऑर्गनाइजेशन को सभी निवेश प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। परिणामस्वरूप, आपके नियोक्ता द्वारा काटे गए टैक्स की राशि विशेष वित्तीय वर्ष के लिए आपकी वास्तविक टैक्स लायबलिटी को पार कर जाती है।
- बैंक एफडी या बॉन्ड से आपकी ब्याज आय पर अतिरिक्त टीडीएस काटा गया हो।
- स्व-मूल्यांकन पर आपके द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स नियमित आकलन के अनुसार लागू वित्त वर्ष के लिए आपकी टैक्स लायबलिटी से अधिक हो गया है।
- डबल टैक्सेशन होने पर
इनकम टैक्स रिफंड का दावा कैसे करें?
इससे पहले, इनकम टैक्स रिफंड का दावा करने के लिए इनकम टैक्स फॉर्म 30 जरूरी था। हालांकि, रिफंड के ई-ट्रांसफर के साथ, अब केवल आईटीआर दाखिल करके, पैन को आधार के साथ जोड़कर और बैंक अकाउंट को मान्य करके दावा किया जा सकता है। आईटीआर को फाइलिंग के 120 दिनों के भीतर फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। अतिरिक्त टैक्स जिसके लिए रिफंड का दावा किया जाता है, उसे फॉर्म 26AS में बताया जाना चाहिए। इसके अलावा, रिफंड इनकम टैक्स विभाग द्वारा सत्यापन के अधीन है। यह क्रेडिट तभी दिया जाता है जब रिफंड का दावा इनकम टैक्स विभाग द्वारा वैलिड पाया जाता है।
इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस जांच करने के तरीके
1. NSDL की वेबसाइट पर
स्टेप 1: रिफंड को ट्रैक करने के लिए NSDL वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: निम्नलिखित वेब पेज दिखाई देगा। पैन और आयु सहित डिटेल भरें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें।
स्टेप 3: आपकी इनकम टैक्स रिफंड स्थिति प्रदर्शित की जाएगी।
2. ई-फाइलिंग पोर्टल पर
स्टेप 1: यहां क्लिक करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में प्रवेश करें।
स्टेप 2: रिटर्न / फॉर्म देखें।
स्टेप 3: माय अकाउंट टैब पर जाएं और इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करें। सबमिट पर क्लिक करें।
स्टेप 4: पावती (acknowledgement) नंबर पर क्लिक करें।
स्टेप 5: इनकम टैक्स रिफंड की स्थिति के साथ आपकी रिटर्न डिटेल दिखाने वाला पेज दिखाई देगा।