- बीमा कंपनियों को वीडियो केवाईसी की अनुमति मिली
- केवाईसी ऑनलाइन पूरा किया जाएगा
- केवाईसी की प्रक्रिया को सुगम और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है
नई दिल्ली : इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट ऑथरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने जीवन और साधारण बीमा कंपनियों को अपने संभावित ग्राहकों की वीडियो आधारित KYC (know your customers) करने की अनुमति दे दी है। इस कदम से बीमा कंपनी के अधिकारी कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में ग्राहकों की केवाईसी (KYC) अनिवार्यता को ऑनलाइन पूरा कर सकेंगे।
इरडा ने सोमवार को कहा कि वीडियो आधारित प्रक्रिया का उद्देश्य विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्मों के माध्यम से केवाईसी की प्रक्रिया को सुगम और उपभोक्ता अनुकूल बनाना है। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐप विकसित कर केवाईसी की प्रक्रिया को ऑनलाइन या वीडियो के जरिये कर सकती हैं।
इरडा ने कहा कि वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया ( VBIP) के जरिए खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा, जिससे इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहे। इसके अलावा बीमा कंपनियों को तय नियमों के तहत सॉफ्टवेयर और सुरक्षा ऑडिट करना होगा तथा वीबीआईपी ऐप को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जांच करनी होगी।
इरडा ने कहा कि बीमा कंपनियों को इस प्रणाली को मजबूत करने और सूचनाओं की गोपनीयता के लिए आधुनिक टैक्नोलॉजी मसलन कृत्रिम मेधा (एआई) और चेहरे का मिलान करने वाली टैक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए। रेगुलेटर ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी।