- अब 30 सितंबर तक फाइल किया जा सकेगा आईटीआर
- कोरोना महामारी और देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से लिया गया फैसला
- आम तौर पर हर वर्ष आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है।
नई दिल्ली। आम टैक्स पेयर्स को सरकार ने एक बार फिर राहत दी है। इनकम टैक्स रिटर्न (वित्त वर्ष 2018-19 या आकलन वर्ष 2019-20) करने की तारीख अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी और सामान्य परेशानियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए जानकारी भी दी है। सामान्य तौर पर आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।
सीबीडीटी ने दी जानकारी
आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है, कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है।
तीसरी बार बढ़ाई गई तारीख
सीबीडीटी ने तीसरी बार आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करना था। लेकिन इसे पहले 30 जून तक के लिए बढ़ाया गया बाद में 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 किया गया है।