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सरकार ने जारी किए ITR Form, इस बार टैक्सपेयर्स को देनी होगी यह जानकारी

Updated Apr 01, 2022 | 17:26 IST

ITR: केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं। इस बार टैक्सपेयर्स के लिए इसकी जानकारी भी मांगी गई है।

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सरकार ने जारी किए ITR Form, इस बार टैक्सपेयर्स को देनी होगी यह जानकारी (Pic: iStock)

नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटी रिटर्न (IT return) दाखिल करने के लिए फॉर्म अधिसूचित कर दिए हैं। फॉर्म में करदाताओं से विदेशी सेवानिवृत्ति लाभ खातों (Overseas Retirement Benefit Accounts) से इनकम की जानकारी भी मांगी गई है।

करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं ये फॉर्म
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न फॉर्म 1-5 को अधिसूचित किया है। आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) (ITR Form 1) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) (ITR Form 4) आसान हैं। यह बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।

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किसके लिए है कौन सा आईटीआर फॉर्म?
सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले वे व्यक्ति भर सकते हैं जो वेतन, एक मकान या अन्य स्रोतों (ब्याज आदि) से आय प्राप्त करते हैं। जबकि आईटीआर-4 वे व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) और कंपनियां भर सकती हैं जिनकी आय कारोबार और पेशे से 50 लाख रुपये तक है।
आईटीआर-3 (ITR-3) वे व्यक्ति भर सकते हैं जिन्हें कंपनियों या पेशे से लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। जबकि आईटीआर-5 (ITR-5) लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) द्वारा भरा जाता है।

नए ITR Form 1 में क्या नया है?
आईटीआर-1 मोटे तौर पर पिछले वर्ष की तरह ही है, बस जो नई जानकारी इसमें मांगी गई है वह है शुद्ध वेतन की गणना के लिए किसी अन्य देश में सेवानिवृत्ति लाभ खाते से होने वाली आय। यह इस बारे में भी जानकारी मांगता है कि उक्त रिटायरमेंट बेनेफिट अकाउंट IT अधिनियम की धारा 89A के तहत एक अधिसूचित देश में बनाए रखा गया था या नहीं। करदाता इस आय पर धारा 89ए के तहत टैक्सेशन से राहत पा सकते हैं।
(एजेंसी इनपुट- भाषा)

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