- अगर आपको भी अपने बैंक के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करानी है, तो चिंता की कोई बात नहीं।
- लोगों को जागरूक करने के लिए आरबीआई समय-समय पर अलर्ट जारी करता रहता है।
- एकीकृत लोकपाल योजना का मकसद बैंक से जुड़ी शिकायतों की समाधान प्रणाली को बेहतर करना है।
नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है जब ग्राहकों को उनके बैंक या एनबीएफसी से कोई शिकायत होती है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करें। आपको इसके लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम (CMS) शुरू की है, जिस पर ग्राहक केंद्रीय बैंक द्वारा विनियमित सभी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आइए जानते हैं आप केंद्रीय बैंक के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कैसे शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले (https://cms.rbi.org.in) पर जाएं और 'File A Complaint' पर क्लिक करें।
- अब कैप्चा कोड दर्ज करें।
- शिकायतकर्ता का नाम डालें और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद 'ओटीपी प्राप्त करें' पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करने के बाद वैलिडेट करें।
- ड्रॉप डाउन से अन्य विवरण जैसे ईमेल, शिकायतकर्ता की कैटेगरी भरें। इसके साथ ही उस इकाई की जानकारी भी डालें जिसके खिलाफ आप शिकायत करना चाहते हैं।
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- संबंधित क्वेरी के आधार पर रेडियो बटन का चयन करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें।
- इसके बाद हां या नहीं की पुष्टि करें, अगर आपने रेगुलेटिड एंटिटी को लिखित शिकायत दर्ज की है।
- अब तारीख डालें जिस दिन आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं और अपने डिवाइस से फाइल अपलोड करें।
- विवाद की जानकारी जैसे राशि और लेन-देन की तारीख के साथ एंटिटी क्वेरी के संबंध में उपयुक्त रेडियो बटन का चयन करें।
- अगर आपके पास लेनदेन के संदर्भ में कोई दस्तावेज है, तो उसे अपलोड करें। 'ऑथराइजेशन' पर क्लिक करें और फिर डेक्लेरेशन पर टिक करें।
- अंत में रिव्यू और सबमिट पर क्लिक कर दें।
आपको शिकायत की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने का विकल्प मिलेगा।
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